बक्सर कोर्ट. नया भोजपुर थाना कांड संख्या 45 /2024 के नामजद अभियुक्त अजीत कुमार पटवा ने शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार के न्यायालय में सरेंडर कर दिया. जहां सुनवाई के बाद न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेज दिया गया. बताते चले कि अभियुक्त पर यौन शोषण के अलावा अन्य कई दफाओं में मुकदमा दर्ज है. पीड़ित 30 वर्षीय महिला ने न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल कर बताया था कि अभियुक्त उसके घर नवंबर 2022 में यह कहकर सहानुभूति लेकर आया था कि उसकी मां ने उसे घर से निकाल दिया है तथा उसे रहने की जगह नहीं है तथा उसके घर में रहने लगा था. इसी बीच पीड़ित महिला को जब एक बार दवा की आवश्यकता पड़ी तो अभियुक्त ने उसे दर्द की दवा की जगह नशे की दवा खिला दिया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया था जिसके बाद लगातार लगभग दो वर्षों तक दुष्कर्म करता रहा. जब वह इसका विरोध करती तो घर के सदस्यों को जान मरवाने की धमकी देकर डरा दिया करता था. जून 2024 में वह फरार हो गया, बाद में पता चला कि इस तरह का कुकृत्य उसने कई महिलाओं के साथ किया है. मामले से संबंधित परिवाद पत्र को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दाखिल किया गया था जहां कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नया भोजपुर थाना को आदेशित किया था. इस संबंध में थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि फरार चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 दिन पूर्व डुगडुगी बजा कर उसके घर पर इश्तिहार लगाया गया था जहां पुलिस दबिश में अभियुक्त ने न्यायालय में सरेंडर किया है .
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