बक्सर कोर्ट. इटाढ़ी थाना कांड संख्या 187 /2019 में थाना के भीकमपुर गांव के रहने वाले प्रिंस गिरी, गुंजन गिरी, राधे श्याम गिरी, शिवदानी गिरी ,जयप्रकाश सिंह एवं बनारसी गिरी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई . न्यायालय ने अभियुक्तों पर अर्थ दंड भी लगाया है. जिसे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि 19 जुलाई 2019 को थाना के भीकमपुर गांव के रहने वाले विजय सिंह का पुत्र सत्येंद्र सिंह जो शिक्षक थे सुबह-सुबह दूध लाने के लिए गए हुए थे कि रास्ते में पीपल के पेड़ के पास राधेश्याम गिरी, शिवदानी गिरी, जय प्रकाश सिंह एवं बनारसी गिरी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. इसी बीच प्रिंस गिरि एवं गुंजन गिरी मोटरसाइकिल से आ धमके तथा सिर में गोली मारकर हत्या कर सत्येंद्र सिंह की हत्या कर दिया. घटना की प्राथमिकी मृतक के पिता विजय नारायण सिंह ने दर्ज कराया था,उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके द्वारा जमीन की खरीद की गई थी जिसके लेकर हत्या की गयी है. सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाहों की गवाही को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त राधेश्याम गिरी, शिवदानी गिरी, जयप्रकाश सिंह एवं बनारसी गिरी को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 50–50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई साथ ही धारा 148 के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं एवं 5–5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया, वहीं हत्या करने वाले दोनों अभियुक्त प्रिंस गिरी एवं गुंजन गिरी को आजीवन कारावास के अलावे धारा 148 के तहत 3 वर्ष की सजा एवं 10 –10 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया गया है. उक्त फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनुपम कुमारी ने सुनाया.
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