बक्सर कोर्ट
. राजपुर थाना कांड संख्या 242/ 2025 में अभियुक्त धीरज कुमार राम ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवेश कुमार के न्यायालय में सरेंडर कर दिया. जहां सुनवाई के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया गया. बताते चले कि थाना के जलहरा गांव की रहने वाली पूनम देवी ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए पुलिस को बताया था कि उसी गांव के धीरज कुमार राम, अमित राम, सुमित राम ,मीरा देवी को सूचिका के पति मुन्ना सिंह ने एक लाख रुपए खेती के लिए रेहन के रूप में दिया था लेकिन जब खेती करने पहुंचा तो अभियुक्त दूसरे को खेत लिए दे दिए थे.पीड़ित ने उनसे बार-बार अनुरोध किया कि उसके पैसे को ही वापस लौटा दें तो उन लोगों द्वारा धमकी देते हुए कहा गया था कि पैसा नहीं देंगे और ज्यादा बोलने पर एससी एसटी का झूठा मुकदमा कर फंसा देंगे. दूसरे दिन 13 जुलाई 25 को रात के 1:00 बजे सूचिका के पति जोर-जोर से रोने और चिल्लाने लगे जब घर के लोग भागे-भागे उसके पास गए तो बताया था कि अभियुक्तों से मजबूर होकर उसने जहर खा लिया है परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल ले गए लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है