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Bihar Land Survey: राजस्व गांवों में शुरू हुए सर्वे कैंप, जमीन मालिकों को करनी होंगी ये तैयारियां

बिहार में भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया की शुरुआत हो गयी है. सर्वे के पहले हर पंचायत में ग्रामसभा का आयोजन कर लोगों को इसका उद्देश्य व जरूरी कागजात जमा करने के लिए जानकारी दी जा रही है.इस सर्वे का मकसद जमीन के रिकॉर्ड को और भी पारदर्शी बनाना है. इससे न सिर्फ जमीन से जुड़े विवाद कम होंगे, बल्कि यह भी पता चल सकेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है.

Bihar Land Survey: बिहार में जमीन के दस्तावेजों को अपडेट करने के लिए सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसी कड़ी में पूर्वी चंपारण जिले के 27 अंचलों के 1261 राजस्व गांवों में विशेष भूमि सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है. भू-स्वामी को सर्वेक्षण (विशेष सर्वेक्षण) की जानकारी देने के लिए 23 अगस्त तक ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा. इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी कानूनगो और अमीन मौजूद रहेंगे. जो भूमि सर्वेक्षण की विधि के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे.

सर्वे के लिए की गई कर्मियों की तैनाती

ग्राम सभा में जमीन मालिकों को उनके कागजात के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. एक विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त पदाधिकारी, दो कानूनगो और और एक लिपिक के साथ चार राजस्व ग्राम पर एक विशेष सर्वेक्षण अमीन की संविदा आधारित तैनाती की गयी है. अब तक मिली जानकारी के अनुसार कई लोग सर्वेक्षण शिविर में नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि शिविर में क्या-क्या कागजात जमा करने हैं. किसानों ने गांव स्तर पर जागरूकता शिविर लगाने की भी मांग की है. गांव में परेशान लोग अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं.

जमीन मालिक को इस तरह करनी होगी तैयारी

  • किश्तवार और खानापूरी के समय जमीन के मालिक को जमीन पर मौजूद रहना होगा, क्योंकि आपसे जमीन की सीमा के बारे में पूछा जाएगा
  • आपको अपनी जमीन का सीमांकन करना होगा, फिर फॉर्म 2, खेसरवार में सीमा सहित जमीन का विवरण भरकर कुछ दस्तावेजों के साथ कैंप में जमा करना होगा
  • जमाबंदी संख्या का विवरण/मालगुजारी रसीद की फोटोकॉपी (अगर आपके पास है), खतियान की नकल (अगर आपके पास है)
  • मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि/मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति देनी होगी
  • आवेदन का हित प्राप्त करने वाले व्यक्ति के मृतक का उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र जरूरी है

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  • रैयत को फॉर्म 3 (1) में अपनी वंशावली भरकर दस्तावेजों के साथ कैंप में जमा करना होगा
  • फॉर्म 7 और एल.पी.एम. मिलने के बाद इसकी सही से जांच करनी होगी, अगर इसमें गलती पाई जाती है तो फॉर्म 8 में आपत्ति देनी होगी, अगर इसकी सुनवाई होती है तो समय पर उपस्थित होना होगा
  • अधिकार अभिलेख/नक्शा का प्रारूप जांचना होगा, अगर यह गलत पाया जाता है तो फॉर्म 14 में आपत्ति देनी होगी
  • अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का अवलोकन कर लें, अगर यह गलत प्राप्त होता है तो फॉर्म 21 में आपत्ति देना होगा
  • कैंप या बंदोबस्त कार्यालय से खतियान की कॉपी अवश्य प्राप्त कर लें ताकि कोई परेशानी न हो

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Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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