कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देना मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को भारी पड़ गया है. उनके खिलाफ शनिवार को बिहार के मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है. जिले के नगर थाना अन्तर्गत पक्की सराय निवासी मो. मोजाहिद ताहिर ने सीजेएम पूर्वी की अदालत में मध्य प्रदेश के मंत्री के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है. अदालत ने भी इसे स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय किया है.
बीएनएसए के इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ परिवाद
मो. मोजाहिद ताहिर के वकील मनोज कुमार सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि मोहम्मद मुजाहिद ताहिर की ओर से यह केस दायर किया गया है. बीएनएसएस की धारा 152, 196(1)(बी), 197(1)(सी), 124(ए), 295(ए) के तहत परिवाद दर्ज की गई है. न्यायालय ने मामले को स्वीकार कर लिया है और सुनवाई की अगली तारीख 26 मई सुनिश्चित की है.
भाजपा और आरएसएस के लोग फैला रहे नफरत: परिवादी
इस मामले के परिवादी राजु नैय्यर ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस की मानसिकता के लोग कर्नल सोफिया का अपमान कर रहे हैं. यह सिलसिला रुकना चाहिए. कर्नल सोफिया ने देश का मान बढ़ाया है. ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका रही. फिर भी विजय शाह ने उन्हें आतंकियों की बहन बताकर अपमानित किया. उनका बयान नफरत फैलाने वाला है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग न्यायालय से की गई है.

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क्या कहा था शाह ने?
बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन कटे-पिटे लोगों को उनकी एक बहन को भेजकर ऐसी-तैसी करवा दी. पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों के कपड़े उतारे, लेकिन हमने उनकी समाज की बहन (कर्नल सोफिया कुरैशी) को भेजकर उनकी ऐसी-तैसी करवा दी. इस बयान के बाद मंत्री विजय शाह के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया.