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गया शहर में बिल्डिंग मटेरियल दे रहें हादसों को न्योता, मेन व लिंक सड़कों पर खुलेआम रखे जा रहे बालू-गिट्टी

गया शहर में जहां-तहां सड़कों पर बालू, गिट्टी व ईंट गिरा दिए जाते हैं. जिसकी वजह से अक्सर सड़क हादसे होने की आशंका रहती है. लेकिन निगम के अधिकारी सिर्फ बैठकों में कार्रवाई करने की योजना बनाते हैं.

गया शहर को सुव्यवस्थित व सुंदर बनाये रखने के लिए तरह-तरह का दावा निगम की ओर से किया जाता है. यह हालत शहर के मुख्य से लेकर लिंक सड़कों तक है. अहले सुबह बालू, गिट्टी व ईंट रोड किनारे ही गिरा देते हैं. इसके बाद बिल्डिंग बनाने का काम शुरू हो जाता है. कॉमर्शियल बिल्डिंग के साथ प्राइवेट घरों को बनाने के समय बिल्डिंग मेटेरियल सड़क किनारे गिराने के बाद कुछ हिस्सा सड़क तक पहुंच जाता है. किसी-किसी जगह सड़क का आधा हिस्सा ही बिल्डिंग मेटेरियल से कब्जा कर लिया जाता है.

निगम के अधिकारी सिर्फ बैठकों में कार्रवाई करने की योजना बनाते हैं. शहर के कई जगहों पर रोड पर ही मेटेरियल गिरा कर बिल्डिंग बनायी जा रही है. गाड़ियों से चलने वाले लोग इसके चलते दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं. निगम की ओर कुछ दिन पहले ही कहा गया था कि बिल्डिंग बनाने के वक्त ढकना अनिवार्य होगा.

लेकिन, शहर में देखा जाये, तो मकानों को क्या यहां पर मॉल, रेसिडेंसियल बिल्डिंग आदि भी बिना ढके ही बनाया जा रहा है. सिर्फ एक प्रतीक के लिए हर बोरा छोटा सा टांग दिया जाता है. निगम में जिन्हें जिम्मेदारी दी गयी है. वे लोगों से ही यह सूचना मांगते हैं कि कहा पर बिना ढके निर्माण हो रहा है. नियम के तहत शहर का मुआयना कर इस काम पर रोक लगाना फाइन करना है.

मेटेरियल गिराने के नियम

निगम की ओर से बिल्डिंग मेटेरियल गिराने का नियम बनाया गया है. इसके लिए अहले सुबह बिल्डिंग मेटेरियल गिराने के बाद उसे लेबर के माध्यम से उठा लेना है. इसके बाद भी निगम को एक निश्चित रकम का फाइन भरने का प्रावधान किया गया है. फिलहाल स्थिति यह है कि एक बार का रसीद कटवा कर लोग महीनों तक उसी रसीद के सहारे काम करते हैं. इस रोक लगाने निगम के कर्मचारी पहुंचते हैं, तो तरह-तरह का फोन भी आता है. निगम में फिलहाल इस पर नियंत्रण करने के लिए दो स्वच्छता पदाधिकारी की तैनाती की गयी है. इसके बाद भी शहर की स्थिति बदतर ही दिख रही है.

क्या कहते हैं अधिकारी

निगम के सफाई के नोडल अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने बताया कि निगम बोर्ड ने बिना ढके मकान बनाने पर पांच हजार का प्रावधान किया है. रोड पर सामान गिराने पर लोगों के आने-जाने के समय तक मेटेरियल को हटा लेना होता है. ऐसा नहीं करने पर अधिक दंड के साथ सामान भी जब्त हो सकता है. उन्होंने बताया कि स्वच्छता पदाधिकारी इसके लिए यहां काम देख रहे हैं. इधर, स्वच्छता पदाधिकारी के फोन लगाने पर स्विच ऑफ मिला.

Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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