शेरघाटी. शेरघाटी स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) लवकुश कुमार की अदालत ने वर्ष 2012 में हुई दोहरी हत्या के मामले में छह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. अभियोजन पदाधिकारी अब्दुल शमी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला पिछले सप्ताह दोष सिद्ध होने के बाद सुरक्षित रखा गया था, जिसे बुधवार को सुनाया गया. घटना नवंबर 2012 में आमस थाना क्षेत्र के गंगा बिगहा गांव की है, जहां लक्ष्मण यादव और उनके पुत्र राजेश यादव की निर्मम हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक के चचेरे भाई बृजेश यादव ने सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोपितों में राजकुमार यादव, नंदलाल यादव, बिजेंद्र यादव, रवींद्र यादव, नारायण यादव और नगीना देवी शामिल थे. ट्रायल के दौरान राजकुमार यादव की मृत्यु हो गयी थी, जबकि शेष सभी जमानत पर चल रहे थे. पिछले सप्ताह कोर्ट ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. करीब 13 वर्षों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद पीड़ित परिवार को आखिरकार न्याय मिला है. कोर्ट के इस फैसले से गांव में राहत और संतोष का माहौल देखा गया.
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