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पत्नी की हत्या में पति को उम्रकैद

10 हजार रुपये लगाया जुर्माना

10 हजार रुपये लगाया जुर्माना

संवाददाता, गया जी.

पत्नी की हत्या के एक मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-16 मनोरंजनी शाह की अदालत ने गुरुवार को दोषी अभियुक्त श्रीकांत कुमार यादव उर्फ श्रीकांत यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सुनीता कश्यप ने अदालत में अपना पक्ष रखा. उन्होंने बताया कि मृतका के पिता ने स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा था कि उनकी बेटी की शादी करीब पांच वर्ष पूर्व अभियुक्त श्रीकांत यादव के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए मृतका को लगातार प्रताड़ित करते थे. प्राथमिकी में यह भी कहा गया कि घटना से तीन-चार दिन पहले भी मृतका ने अपने माता-पिता को ससुराल में मारपीट की जानकारी दी थी. इसके बाद एक जुलाई 2023 को मृतका की हत्या कर सभी आरोपित फरार हो गये थे. इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाहों की गवाही करायी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को यह सजा सुनायी.

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