गोपालगंज. विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शहर के एक विवाह भवन में एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया. उद्घाटन डीएम पवन कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर किया. उनके साथ अपर समाहर्ता सादुल हसन की उपस्थिति में अतिथियों का स्वागत पुष्प पौधा भेंट कर किया गया.
नुक्कड़ नाटक का हुआ मंचन
इस अवसर पर बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रायोजित नुक्कड़ नाटक का उद्घाटन भी किया गया. नुक्कड़ नाटक का मंचन लोक कल्याण सेवा आश्रम, गोपालगंज की ओर से किया गया, जिसमें बोर्ड द्वारा चलायी जा रहीं योजनाओं की जानकारी मनोरंजक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की गयी. जिला श्रम अधीक्षक सुबोध कुमार ने बताया कि ऐसे नुक्कड़ नाटक का आयोजन जिले के सभी प्रखंडों में चयनित तीन-तीन स्थानों पर किया जायेगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को योजना की जानकारी मिल सके.
विभिन्न योजनाओं में निबंधन की पात्रता 18 से 60 वर्ष आयु के बीच निर्धारित
डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों व हितधारकों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक बाल श्रमिकों को मुक्त कराया जाये तथा जिले को बाल श्रम से शीघ्र पूर्णतः मुक्त घोषित किया जाये. साथ ही सभी योग्य श्रमिकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की योजनाओं के अंतर्गत निबंधित करने के लिए अभियान चलाया जाये. बोर्ड द्वारा चलायी जा रहीं विभिन्न योजनाओं में निबंधन की पात्रता 18 से 60 वर्ष आयु के बीच निर्धारित है. यह निबंधन ऑनलाइन बायोमैट्रिक्स पद्धति से किया जाता है.
निबंधित श्रमिकों को इन योजनाओं का मिलता है लाभ
विवाह अनुदान योजना: तीन वर्ष की सदस्यता पूरी होने पर दो वयस्क पुत्रियों अथवा स्वयं निबंधित महिला श्रमिक के विवाह के लिए ₹50,000 की सहायता.
मातृत्व लाभ योजना: एक वर्ष की सदस्यता के बाद प्रथम दो प्रसवों पर महिला श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी के अनुसार 90 दिन की मजदूरी के बराबर राशि.पितृत्व लाभ योजना: पुरुष श्रमिक को दो प्रसवों पर ₹6,000 प्रति प्रसव की दर से सहायता.
शैक्षणिक पुरस्कार योजना: एक वर्ष की सदस्यता के उपरांत श्रमिकों के दो बच्चों को बिहार बोर्ड की 10वीं व 12वीं परीक्षा में 80/70/60% अंक लाने पर क्रमशः ₹25,000, ₹15,000 व ₹10,000 का नकद पुरस्कार.उच्च शिक्षा सहायता योजना: आइआइटी, आइआइएम, एआइआइएमएस, बी.टेक अथवा समकक्ष सरकारी संस्थानों में दाखिला लेने पर ₹20,000 की एकमुश्त सहायता.
भवन मरम्मति अनुदान: तीन वर्ष की सदस्यता के बाद ₹20,000 की सहायता.साइकिल खरीद योजना: एक वर्ष की सदस्यता के बाद ₹3,500 अथवा वास्तविक मूल्य (जो न्यूनतम हो) की सहायता.
पेंशन योजना: पांच वर्ष की सदस्यता एवं 60 वर्ष की आयु पर ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन.दिव्यांग पेंशन: स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर ₹75,000 एकमुश्त एवं ₹1,000 प्रतिमाह, जबकि आंशिक दिव्यांगता पर ₹50,000 की सहायता.
मृत्यु लाभ योजना: स्वाभाविक मृत्यु पर ₹2,00,000 और दुर्घटना मृत्यु पर ₹4,00,000 की सहायता.दाह-संस्कार अनुदान: सदस्य की मृत्यु पर ₹5,000 की सहायता.
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