गोपालगंज. जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस पर व्यवहार न्यायालय के प्रथम तल की गैलरी में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अध्यक्षता में जागरूकता सह शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया.
नशीले पदार्थों का नहीं नहीं करें सेवन
कोर्ट के सभी न्यायिक पदाधिकारी, जिला विधिज्ञ संघ के अध्यक्ष धीरेंद्र कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना मिश्र, एवं सचिव मनोज मिश्र सहित कई अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी, पारा विधिक स्वयंसेवक की उपस्थिति में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर प्रधान जिला जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा द्वारा नशीली दवाओं एवं नशीले पदार्थों जैसे गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू, अल्कोहल, धूम्रपान व अन्य किसी भी प्रकार के नशीले उत्पादों का सेवन नहीं करने और न ही इसके विपणन कार्यों एवं अवैध तस्करी में सहयोग करने तथा अपने परिजनों और परिचितों को भी नशीले पदार्थों का सेवन एवं अवैध तस्करी नहीं करने के लिए प्रेरित करने तथा गोपालगंज न्यायालय परिसर को और गोपालगंज जिले के समग्र क्षेत्र को नशीले पदार्थों से मुक्त रखने और अपने सहयोगियों को भी इसके लिए प्रेरित करने के लिए शपथ दिलायी. कार्यक्रम में कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश धीरेन्द्र बहादुर सिंह, सीजेएम आनंद कुमार त्रिपाठी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनूप कुमार उपाध्याय सहित सभी न्यायिक पदाधिकारी शामिल थे.
चनावे जेल में कैदियों को भी किया गया प्रेरित
मंडल कारा, चनावे में कैदियों के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल गिरिजेश कुमार मिश्रा द्वारा मंडल कारा चनावे के विचाराधीन एवं सजायाफ्ता कैदियों के बीच नशापीड़ितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं योजना 2015, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी, नशा के दुष्परिणाम, ड्रग एवं अन्य नशीले पदार्थों के सेवन से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव, नशीले पदार्थों, नशा उन्मूलन आदि विभिन्न विषयों पर जागरूक किया गया. कैदियों जेल से मुक्त होने के बाद सही रास्ते को अपनाना और किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों में संलिप्त नहीं रहना आदि के बारे में भी बताया गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है