गोपालगंज. भोरे के राजद नेता दीना यादव के भाई पर गोली मारकर हुए जानलेवा हमले के एक मामले में जिला जज नौ- राकेश रंजन सिंह के कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में विवेक सिंह को बरी कर दिया. कोर्ट ने अभियोजन के द्वारा अपने पक्ष का साक्ष्य दे पाने में असक्षम पाया. कांड के सूचक ने ही विवेक सिंह की संलिप्तता से इंकार कर दिया. इस केस के ट्रायल के दौरान इलाज करने वाले डॉक्टर कोर्ट नहीं आये. वहीं सूचक के चाचा मुंद्रिका यादव ने कोर्ट को बताया कि घटना के दौरान सोया था. विवेक सिंह को नहीं देखा था. राम विजय चौधरी ने कहा ने कहा, घटना की जानकारी नहीं थी. कांड के आइओ शशिरंजन ने घटना की पुष्टि की. वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहनीश कुमार शाही ने कोर्ट को बताया कि सर कांड में गोली बायां हाथ में लगने का दावा किया गया है. वहीं इंज्यूरी रिपोर्ट बता रहा कि गोली दाहिने हाथ में लगी है. कोर्ट ने गवाहों के बयान व साक्ष्यों को देखते हुए विवेक सिंह को बरी कर दिया. इस कांड में विनय मिश्र के खिलाफ अलग से ट्रायल चल रहा. आरोप पर नजर डालें, तो 24 जून 2019 को रात के 9:30 बजे भोरे थाना के मुडा डीह बाजार की ग्रिल-वेल्डिंग की दुकान के आगे खाट पर बैठकर उपेंद्र यादव खाना खा रहे थे. उसी समय सीबीजेड बाइक से आकर खड़ा हुए और पूछा कि तुम उपेंद्र यादव हो, तो वह खड़ा हो गया. इतने में विनय मिश्र नेछोटा हथियार निकालकर गोली मार दी. जो बाएं हाथ में लगी. विनय को लेकर बाइक से विवेक सिंह भाग निकले. इस संबंध में भोरे थाना कांड सं 215/2019 दर्ज किया गया था, जो ट्रायल के दौरान केस टिक नहीं पाया.
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