गोपालगंज. ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है. आपका नाम मतदाता सूची से अगर गायब है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी योग्य मतदाता का नाम गलती से हटा दिया गया है, तो वह अपना नाम फिर से जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है. इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों का उपयोग कर सकते हैं. आप चाहे तो अपने बीएलओ से संपर्क कर अपना आवेदन दे सकते हैं. अधिकतर लोगों का नाम सूची में होने के बाद भी उनसे प्रमाण पत्र मांगे जा रहे है. कोई भी एक प्रमाण पत्र मतदाता को जमा कराना होगा, जिससे नाम का सत्यापन हो सकेगा. चुनाव आयोग द्वारा विशेष कैंप लगाये गये हैं. एक सितंबर तक सभी प्रखंड कार्यालयों और नगर निकायों में विशेष शिविर आयोजित किये गये हैं, जहां आप फॉर्म जमा कर सकते हैं. हर बूथ पर कम से कम दो कर्मी (एक कंप्यूटर ऑपरेटर सहित) मौजूद रहेंगे.
इन प्रमाण पत्रों को जमा कराना होगा
आधार कार्डजन्म प्रमाणपत्रपासपोर्टड्राइविंग लाइसेंसकोई अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र.
अगर आप 1987 से 2003 के बीच जन्मे हैं, तो जन्मस्थान और माता-पिता के दस्तावेज भी जरूरी हो सकते हैं.ऐसे करें अपना आवेदन.
ऑनलाइन : NVSP पोर्टल (National Voters”” Service Portal) या Voter Helpline ऐप के माध्यम से.
ऑफलाइन : अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर को फॉर्म भरकर जमा करें या सीधे निर्वाचन कार्यालय में जमा करें.बीएलओ के पास कराएं सुधार
अगर आपको ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी हो रही है, तो सबसे अच्छा तरीका अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करना है. बीएलओ आपकी मदद करेंगे और फॉर्म भरने में भी सहायता करेंगे. दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म भी ले सकते हैं.दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का ऑफर
आयोग ने आपको ऑफर दिया है. अयोग्य मतदाता (जैसे मृतक या डुप्लिकेट) का नाम हटाने के लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए आपको फॉर्म 8 भरना होगा और अपने बूथ लेवल ऑफिसर या निर्वाचन कार्यालय में जमा करना होगा. दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है