हाजीपुर. लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने करीब दो वर्ष पूर्व विद्यालय गयी एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में एक युवक को शुक्रवार को दोषी करार दिया. इस संबंध में लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि बलिगांव थाना क्षेत्र स्थित घर से एक 15 वर्षीया छात्रा 24 अगस्त 2023 को बलिगांव थाना क्षेत्र के ही एक विद्यालय में पढ़ने गई थी. वह देर शाम तक लौटकर घर नहीं आई. इसके बाद उसके परिवार वालों ने उसकी खोजबीन शुरू की. इसी दौरान पता चला कि बलिगांव थाना क्षेत्र के खोआजपुर बस्ती निवासी प्रिंस कुमार यादव उक्त छात्रा को मोबाइल पर काल कर अपने पास बुलाया और उसके साथ गाली-गलौज कर मारपीट कर उसका अपहरण कर लिया. इसके बाद उसके परिवार वाले उसके घर पर जाकर पूछताछ की. इस दौरान उक्त छात्रा को दो घंटे बाद बुलाकर वापस कर देने का वादा किया गया. लेकिन इसके बाद उक्त छात्रा को अपने साथी सोनू कुमार के साथ कहीं और भगा दिया. इस घटना को लेकर पीड़िता के दादा ने बलिगांव थाना में प्राथमिकी कराई थी. इस मामले में पुलिस ने 31 अगस्त 2023 को पटना जिले के दानापुर थाना क्षेत्र के दानापुर रजिस्ट्री आफिस पश्चिम निवासी मुन्ना प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इस मामले में पुलिस ने प्रिंस कुमार यादव, सोनू कुमार तथा मुन्ना प्रसाद के विरुद्ध न्यायालय में 31 अक्टूबर 2023 को आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में इन लोगों के विरुद्ध 28 नवम्बर 2023 को आरोप गठन किया गया. इस मामले में काराधीन मुन्ना प्रसाद के विरुद्ध विचारण शुरू किया गया था. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा द्वारा कराए गए 07 साक्षियों एवं प्रस्तुत किए गए 11 प्रदर्शों के परीक्षण -प्रतिपरीक्षण के बाद मुन्ना प्रसाद को दोषी करार दिया गया. इस मामले में सजा की बिंदु पर सुनवाई की तिथि 31 मई निर्धारित की गई है.
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