हाजीपुर.
समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में डीएम ने बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम पर चर्चा की. बैठक में डीएम द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में विस्तृत जानकारी दी गयी. डीएम ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से संबंधित मतदान केंद्रों के लिए अपने-अपने दल से बीएलए-2 को नियुक्त करने की अपील की.27 से 31 जुलाई तक नियंत्रण तालिका को किया जायेगा अद्यतन
25 जून से 26 जुलाई तक इआरओ को मतदाताओं के लिए पहले से भरे हुए इन्यूमेरेशन प्रपत्र दो प्रतियों में मुद्रित करना तथा उसे संबंधित बीएलओ को देना होगा. इआरओ, बीएलओ को पुनरीक्षण कार्य के बारे में प्रशिक्षण देने का डीएम ने निर्देश दिया. बीएलओ को घर-घर जाकर सभी मौजूदा मतदाताओं को इन्यूमेरेशन फार्म (दो प्रतियों में) वितरित करना है. एक बूथ पर 12 सौ से ज्यादा वोटर नहीं होना चाहिए. 27 से 31 जुलाई तक नियंत्रण तालिका को अद्यतन करना है. एक अगस्त को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन करना है. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को किया जाएगा.सभी राजनीतिक दल यथाशीघ्र बना लें बीएलए
जिलाधिकारी वर्षा सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वच्छ एवं त्रुटि रहित निर्वाचन प्रक्रिया में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रत्येक मतदान केंद्र पर बीएलए की प्रतिनियुक्ति करना है. बैठक में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा बताया गया कि जिला में वर्तमान में निर्वाचकों की संख्या 26,69,313 है और मतदान केन्द्रों की कुल संख्या 2592 है जबकि, निर्वाचक सूची में 90 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के निर्वाचकों की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु ऐसे निर्वाचकों का विशेष रूप से सत्यापन बीएलओ के माध्यम से कराया जा रहा है.प्रपत्र आठ में आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार निष्पादन करें
डीएम ने राजनैतिक दलों से कहा कि 26 जून तक सभी मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी के द्वारा घर-घर जाकर मतदातओं का सत्यापन का कार्य किया जायेगा. सत्यापन के क्रम में मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी द्वारा सॉफ्टवेयर जनित अनुसूची सी घर-घर जाकर संबंधित निर्वाचकों को उपलब्ध कराया जायेगा. संबंधित निर्वाचकों के द्वारा अनुसूची सी में घोषणा प्राप्त कर संबंधित बीएलओ द्वारा बीएलओ एप पर अपलोडिंग का कार्य प्रतिदिन करेंगे तथा संबंधित अनुसूची की हार्ड प्रति निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा. निर्वाचकों द्वारा अनुसूची सी को ऑनलाईन माध्यम से भी अपलोड किया जा सकता है. सत्यापन संबंधित बीएलओ एप के माध्यम करेंगे. घर-घर सर्वे के क्रम में अर्हता प्राप्त नागरिक जिनका नाम निर्वाचक सूची में पंजीकरण किया जाना है अथवा स्थानांतरण की आवश्यकता हो तो अनुसूची डी में घोषणा प्राप्त करेंगे तथा दावा व आपत्ति अवधि में संबंधित नागरिक व निर्वाचक से प्रपत्र छह एवं प्रपत्र आठ में आवेदन प्राप्त कर नियमानुसार निष्पादन की कार्रवाई करेंगे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है