वैशाली. वैशाली प्रखंड की राशन वितरण व्यवस्था में अनियमितताओं की शिकायतों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए दो डीलरों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा सात के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. कार्रवाई से संबंधित आदेश जिला आपूर्ति कार्यालय और अनुमंडल कार्यालय, हाजीपुर की संयुक्त पहल पर जारी किया गया है. सलेमपुर पंचायत के डीलर दरोगा पासवान और दाउदनगर पंचायत के डीलर रंजन कुमार पर राशन वितरण में भारी मात्रा में गड़बड़ी, सरकारी अनाज का अनुचित भंडारण और लाभुकों को समय पर राशन नहीं देने के गंभीर आरोप हैं. सलेमपुर में दरोगा पासवान के खिलाफ 60.93 क्विंंटल गेहूं और 67.85 क्विंंटल चावल के वितरण में अनियमितता, लाभुकों को राशन से वंचित करने तथा सरकारी अनाज के भंडारण में अनियमितता की पुष्टि हुई है. मामले की जांच अनुमंडल कार्यालय द्वारा की गयी, जिसमें प्राथमिक साक्ष्य पर्याप्त पाये गये. वहीं, दाउदनगर के विक्रेता रंजन कुमार पर 138.15 क्विंंटल अनाज में गड़बड़ी, स्टाक पंजी में अनियमितता और आदेश के बावजूद समय पर वितरण नहीं करने का आरोप सिद्ध हुआ है. दोनों मामलों में पुलिस को पत्र लिखकर एफआइआर दर्ज कराने के साथ ही जांच अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गयी है. सलेमपुर मामले की जांच एसआइ सोनू कुमार, जबकि दाउदनगर के मामले की जांच एसआइ दीपक कुमार को सौंपी गयी है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अंजू कुमारी ने स्पष्ट किया है कि गरीबों के हक के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
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