हाजीपुर. महुआ में पकड़ी पथ के पास जिला परिषद के आवंटित दुकानों का किराया 31 जुलाई तक जमा करने का निर्देश दिया गया है. 16 जुलाई से 31 जुलाई तक बकाया किराया जमा करने पर सूद की आधी रकम और 15 जुलाई तक बकाया किराया जमा कर देने पर सूद की शत प्रतिशत राशि माफ कर दी जायेगी. इस संबंध में उप विकास आयुक्त कुंदन कुमार द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 21 जून को जिला परिषद, वैशाली के सम्पन्न साधारण बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया था कि वैशाली जिला अन्तर्गत महुआ पकड़ी पथ के पास परिषदीय आवंटित दुकान, स्टाफ क्वार्टर के परिसर में आवंटित दुकान, निरीक्षण भवन के परिसर में आवंटित दुकान के संबंधित किरायेदार बकाया किराये की संपूर्ण राशि 15 जुलाई तक कार्यालय में जमा कर देते है, तो उनका सूद की शत प्रतिशत राशि माफ कर दी जायेगी. इसके साथ ही जो किरायेदार 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच बकाया किराया की राशि जमा करते हैं, तो आधी सूद की राशि माफ की जाएगी. जो किरायेदार इस अवधि में किराये की राशि एवं सूद की राशि जमा नहीं करेंगे तो नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. कार्रवाई के दौरान इनकी दुकान को सील करते हुए आवंटन रद्द कर दिया जायेगा. इसके साथ ही बकाया किराया एवं सूद की राशि वसूली हेतु विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए संबंधित किरायेदार स्वयं जिम्मेवार होंगे.
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