हाजीपुर. बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ प्रदेश अध्यक्ष को एक मामले में न्यायालय से बरी कर दिया गया. प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला पर सराय थाना कांड संख्या 33/2008 का मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमे न्यायालय में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था. साक्ष्य के अभाव में अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रमोद कुमार द्वारा इन्हें बाइज्जत बरी किया गया तथा जमानतदारों को भी दायित्व मुक्त कर दिया गया. जिसकी जानकारी सिविल कोर्ट अधिवक्ता सुमित सुमन ने दिया. इस संंबंध में अमोद कुमार निराला ने बताया कि मुझे न्यायालय पर पूरा विश्वास था कि मुझे न्याय अवश्य मिलेगा. क्योंकि मैं वर्ष 2011 से लगातार ग्राम न्यायालय का काम करता आ रहा हु. हर एक व्यक्ति को न्यायालय और न्यायाधीश पर पूरा भरोसा रखना चाहिए. मनुष्य के जीवन का मुख्य अंग न्याय, शिक्षा, चिकित्सा एवं सखा संबंधी परिवार होता है. इस वाद को अधिवक्ता मनोज कुमार, प्रगति कुमार, युवराज सुनील सिंह, कुमार विश्वास आदि ने न्यायालय के निर्णय को सही एवं स्वागत योग्य बताया और बताया की सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं.
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