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Hajipur News : 29 वर्ष पुराने दुष्कर्म मामले में आरोपी को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद गयासुद्दीन ने 29 वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म मामले में दोषी राज कुमार चौधरी को सात वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.

हाजीपुर.

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद गयासुद्दीन ने 29 वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म मामले में दोषी राज कुमार चौधरी को सात वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने बताया कि घटना 16 सितंबर, 1996 की है. जंदाहा थाना क्षेत्र के खेत में एक महिला घास काट रही थी. उसी दौरान सलहा निवासी राज कुमार चौधरी एक पेड़ से उतर कर महिला को पास बुलाने लगा. जब वह नहीं गयी तो उसने महिला का हाथ पकड़ कर जबरन अरहर के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया. इस घटना को लेकर पीड़िता ने जंदाहा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने जांच के बाद 13 दिसंबर, 1996 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. इस पर 15 मार्च, 1997 को संज्ञान लिया गया और 16 अप्रैल, 1998 को आरोप गठन हुआ. मामले में कुल 10 साक्षियों के बयान के बाद अदालत ने 26 जुलाई को दोषी करार दिया. बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपित को कारावास के साथ अर्थदंड की सजा दी. अर्थदंड की राशि का 80 प्रतिशत पीड़िता को और 20 प्रतिशत जिला विधिक सेवा प्राधिकार को देने का आदेश दिया गया है.

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