23.9 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

सोनो के प्रखंड उद्यान पदाधिकारी पर एफआइआर का आदेश

निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रखंड उद्यान पदाधिकारी श्री रंजन पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आदेश निर्गत हुआ है.

-गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप सोनो. निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में प्रखंड उद्यान पदाधिकारी श्री रंजन पर प्राथमिकी दर्ज किए जाने का आदेश निर्गत हुआ है. निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. सीओ सोनो को निर्देश दिया गया है कि वे रंजन के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर इसकी सूचना दें. दरअसल, चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को सही तरीके से समय पर पूरा करने हेतु भारत निर्वाचन आयोग ने बीते 24 जून को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे. उप समाहर्ता भूमि सुधार जमुई के कार्यालय से 28 जून को पत्र जारी कर प्रखंड उद्यान पदाधिकारी सोनो श्री रंजन को गंदर पंचायत के बूथ संख्या 142 से 149 तक का पर्यवेक्षक नियुक्त किया था. रंजन के कार्यों की समीक्षा में सामने आया कि 4 जुलाई की शाम 5 बजे तक उन्होंने केवल एक गणना प्रपत्र ही ऑनलाइन कराया साथ ही 2 जुलाई को आयोजित बैठक में भी वे देर से पहुंचे थे. इतना ही नहीं 4 जुलाई को वीसी के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में भी वे अनुपस्थित रहे. इन सभी स्थितियों से स्पष्ट है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं. उन्हें 2 जुलाई को चेतावनी भी दी गई थी लेकिन इसके बाद भी उनके कार्य में न सुधार हुआ लिहाजा इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए उनके ऊपर प्राथमिकी का आदेश जारी किया गया. सीओ सुमित कुमार आशीष ने बताया कि उक्त आदेश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. विशेष गहन पुनरीक्षण-2025 में कार्यरत सभी बीएलओ, पर्यवेक्षक, कर्मी और पदाधिकारियों को कार्य में विशेष रुचि लेने और समय पर उसे पूरा करने की हिदायत दी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel