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दोहरे हत्याकांड में मिली उम्रकैद की सजा

आर्म्स एक्ट के मामले में भी कोर्ट ने माना दोषी, लगाया जुर्माना

जमुई. वर्ष 2021 में चकाई थाना क्षेत्र के बाराजोर टोला पहाड़ में हुए दोहरे हत्याकांड में शनिवार को एडीजे द्वितीय सुधीर कुमार सिन्हा की अदालत ने फैसला सुनाया. कोर्ट ने सत्र वाद संख्या 96/24, चकाई थाना कांड संख्या 175/21 की सुनवाई करते हुए आरोपित सुनील मरांडी को हत्या का दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनायी. इसके साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष की अतिरिक्त सजा भी सुनायी गयी है. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने अदालत में साक्ष्य व गवाहों के माध्यम से पक्ष रखा. सभी बिंदुओं पर विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपित सुनील मरांडी को दोषी पाया. बताते चलें कि यह घटना 25 अगस्त 2021 को सामने आयी थी. घटना की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच चकाई थाना अंतर्गत बाराजोर टोला पहाड़ स्थित अपने घर में सोनिया किस्कू अपने पति अर्जुन हेंब्रम और ससुर चतुर हेंब्रम के साथ थी. तभी लगभग 10 से 12 की संख्या में हथियारबंद लोग नक्सली वर्दी में घर में घुस आए. उन्होंने अर्जुन हेंब्रम और चतुर हेंब्रम को जबरन बाहर निकाला और दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी. वारदात को अंजाम देने के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गये. जाते-जाते वे एक नक्सली पर्चा भी छोड़ गये, जिसमें लिखा था कि दोनों की हत्या पुलिस की मुखबिरी और एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) होने के आरोप में की गयी है. घटना की सूचना सोनिया किस्कू ने पुलिस को दी और चकाई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई. प्राथमिकी संख्या 175/21 में उसने कुल 10 लोगों को नामजद बनाया था. नामजद अभियुक्तों में मुकेश यादव, सुनील मरांडी, मदन पंडित, शंकर यादव, पंकज यादव, अरविंद यादव, सरिता सोरेन, अनिल यादव, मोहन यादव और जमुना यादव के नाम शामिल थे. इसके साथ ही 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया. इस कांड में फिलहाल दो अभियुक्तों- मुकेश यादव और सुनील मरांडी के खिलाफ ट्रायल चला. लंबी सुनवाई के बाद शनिवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए सुनील मरांडी को हत्या का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया.

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