अलीगंज. न्यायालय के आदेश पर गुरुवार को अलीगंज पंचायत के सोनखार मौजा में तीन मंजिला बने एक मकान के अतिक्रमित हिस्से को प्रशासन ने हटवाया दिया. चंद्रदीप थाना क्षेत्र के अखिलेश्वरी देवी बनाम सीताराम मिश्र मामले में मुंसिफ न्यायालय, जमुई ने दखल दिलाने को लेकर आदेश दिया गया था. आदेश के आलोक में कार्यपालक दंडाधिकारी सुजीत सुमन, सीओ रंजन कुमार दिवाकर, कोर्ट नाजिर कुंदन सिन्हा, सहायक नवीन कुमार, प्रतिनियुक्त अमीन नीरज कुमार के साथ भारी पुलिस संख्या में बल की मौजूदगी में अतिक्रमित भाग को मुक्त कराया गया. बताते चलें कि जैसे ही मकान का तीन फीट हिस्सा तोड़ा जाने लगा, तभी पक्ष के लोगों के परिजन हंगामा करने लगे. परिजनों का कहना था कि मकान वर्षों पहले बना था और जमीन उनके कब्जे में थी. लेकिन उपस्थित अधिकारी के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई और कोर्ट के आदेशानुसार जो भाग अतिक्रमित था उसे ध्वस्त कर दिया गया. इस दौरान काफी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ लग गयी थी.
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