जहानाबाद नगर. काको नगर पंचायत अंतर्गत कुरैशी मुहल्ला में अवैध रूप से संचालित बूचड़खाने के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गयी है. अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत, काको द्वारा संचालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है तथा पूरे मामले की विधिसम्मत जांच प्रारंभ कर दी गयी है. यह बूचड़खाना बिना किसी वैध लाइसेंस, स्वच्छता प्रमाणन एवं कानूनी स्वीकृति के चलाया जा रहा था, अवैध बूचड़खानों का संचालन न केवल स्वास्थ्य के लिए घातक है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है. इनमें साफ-सफाई के अभाव में वध किये गये पशुओं से संक्रामक रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है. साथ ही अवशिष्टों का अनुचित निस्तारण जल स्रोतों और मिट्टी को प्रदूषित करता है. सड़ांध और दुर्गंध से आम नागरिकों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. गौरतलब है कि वैध बूचरखाना संचालन के लिए नगर निकाय से लाइसेंस प्राप्त करना, एफएसएसएआइ पंजीकरण, पशु स्वास्थ्य निरीक्षण, साफ-सुथरी प्रोसेसिंग व्यवस्था, अवशिष्ट प्रबंधन तथा सामाजिक-पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है. इन सभी मापदंडों की अनदेखी करना कानूनन अपराध है, जिसके लिए जुर्माना, प्रतिष्ठान की सीलिंग और कारावास तक का प्रावधान है. जिला प्रशासन आमजन से अपील करता है कि यदि उनके क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध बूचड़खाना, मांस प्रसंस्करण इकाई या सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि संचालित हो रही हो, तो इसकी सूचना तत्काल प्रशासन या निकटतम थाना को दें.
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