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Bihar Land Survey: दस्तावेज रखें तैयार, 3397 गांवों में भूमि सर्वेक्षण के लिए शिविर और ग्राम सभा का होगा आयोजन

बिहार में जमीन सर्वे का कार्य चल रहा है. जिसे लेकर सारण और कैमूर जिला में शिविर और ग्राम सभा का योजन कर लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी. इस सभा में लोगों को सर्वे के दौरान जरूरी कागजातों और अन्य जानकारी दी जाएगी.

Bihar Land Survey: भूमि विवाद और उससे उत्पन्न होने वाले अपराधों को समाप्त करने तथा भूमि संबंधी कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बिहार में भूमि सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की गई है. सारण और कैमूर जिले में भी भूमि सर्वेक्षण का कार्य शुरू हो गया है. कैमूर के 11 अंचलों के 1679 राजस्व गांवों तथा सारण जिले के सभी 1718 राजस्व गांवों में विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्य की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ग्रामसभा कर लोगों को सर्वेक्षण की जानकारी दी जाएगी. सर्वेक्षण के लिए सभी भूस्वामी जमीन के दस्तावेज तैयार कर लें. सर्वेक्षण के लिए कैंप लगाया जाएगा, जहां किसान पहुंचकर अपनी-अपनी जमीन के दस्तावेज जमा करेंगे. इस संबंध में सोमवार को दोनों जिलों के डीएम ने बैठक भी की है.

क्या होगा ग्राम सभा में

प्रत्येक अंचल परिसर में विशेष सर्वेक्षण के लिए कैंप लगाया जाएगा. बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी राजस्व गांवों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा. इस ग्राम सभा में सभी रैयतों और हितधारकों को भूमि सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया जाएगा. सर्वेक्षण के दौरान रैयतों के कर्तव्यों और उनसे मांगे जाने वाले दस्तावेजों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी. ऐसे में अगर भूस्वामियों को किसी तरह की कोई समस्या या सवाल है, तो उसका समाधान भी वे जान सकेंगे. पारदर्शिता और आवेदन के रिकॉर्ड के लिए हर प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. ग्राम सभा में अमीन, कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक और बंदोबस्त पदाधिकारी मौजूद रहेंगे.

ऑनलाइन भी कागजात जमा कराने की सुविधा

सर्वे कार्य के लिए रैयत जमीन का विवरण चौहद्दी के साथ प्रपत्र टू में भरकर शिविर में ससमय जमा करेंगे. जमाबंदी रैयत के मृत होने पर जमाबंदी रैयत के मृत्यु प्रमाणपत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति व अमृत जमाबंदी रैयत का वारिस होने का प्रमाणपत्र यथा वंशावली प्रमाणपत्र, खतियान का नकल, दवा कृत भूमि से संबंधित दस्तावेज का विवरण, मालगुजारी रसीद, राजस्व लगान रसीद की छाया प्रति, सक्षम न्यायालय का आदेश, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की छाया प्रति जमा करेंगे. जो रैयत बाहर रह रहे हैं, इनके लिए ऑनलाइन भी कागजात जमा कराने की सुविधा दी गयी है. बंदोबस्त विभाग द्वारा जारी वेबसाइट पर भी ऑनलाइन जमीन संबंधी विवरण जमा कर सकते हैं.

सर्वेक्षण के कार्य से भूमि विवाद का होगा समाधान

सर्वेक्षण के कार्य हो जाने से भूमि विवाद जैसे मामले का समाधान होगा. साथ ही कहा विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त का मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से डिजिटलाइज्ड ऑनलाइन अधिकार, अभिलेखों व मानचित्रों का संधारण, संरक्षण व अपडेशन की प्रक्रिया की निरंतरता को बनाये रखना है. इसके बाद बंदोबस्त प्रक्रिया अंतर्गत भूमि की प्रकृति व उपयोग के अनुसार रैयतवार लगान निर्धारण करना है. इस सर्वेक्षण और बंदोबस्ती से भूमि विवाद की समस्या समाप्त हो जायेगी. शिविर में भू-धारियों को जमाबंदी संख्या का ब्यौरा, मालगुजारी रसीद की कापी, खतियान का नकल (अगर उपलब्ध हो तो), दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेज का ब्यौरा व आधार कार्ड की कॉपी के साथ शिविर में उपस्थित होना पड़ेगा.

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रैयतों को कृषि संबंधित योजनाओं का मिलेगा लाभ

सर्वेक्षण कार्य से किसानों को लाभ मिलेगा. सर्वेक्षण के कार्य से जमीन का सही पैमाइश और जमीन मालिकों का रिकॉर्ड का सत्यापन होगा. सर्वेक्षण के बाद सभी रिकॉर्ड डिजिटल हो जायेंगे, जिसके तहत प्रतीक खसरा को 14 डिजिट का एक यूनिक कोड आवंटित होंगे. उसका सत्यापन होने से भूमि विवाद में कमी आयेगी. साथ ही कहा कि सभी आंकड़े उपलब्ध होने से रैयतों को कृषि संबंधित सभी योजनाओं के साथ-साथ अन्य योजनाओं का लाभ सही से मिलेगा.

Anand Shekhar
Anand Shekhar
Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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