22.5 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Bihar News: पत्नी सहित दो मासूमों को घर में बंद कर जिंदा जला दिया था पति, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Bihar News: कटिहार जिला कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ रही है. सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार त्रिपाठी की अदालत ने शनिवार को पत्नी और दो मासूमों को घर में बंद कर जिंदा जला दिये जाने के आरोपित प्राणपुर थाना अंतर्गत लाभा गांव निवासी मो. ताहिर को फांसी तथा सास हदीशन खातून को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. पति मो ताहिर को यह सजा भादवि की धारा 302 के अंतर्गत दोषी पाये जाने पर सजा सुनायी गयी है.

Bihar News: कटिहार जिला कोर्ट ने आरोपित मो. ताहिर को फांसी तथा हदीशन खातून को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. इसके साथ ही न्यायालय ने मो ताहिर को पचास हजार अर्थदंड का भी भुगतान का आदेश दिया है. न्यायालय ने उसे भादवि की धारा 201 के तहत दोषी पाये जाने पर सात वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. न्यायालय ने आरोपित सास हदीशन खातून को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी पाये जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. न्यायालय ने उसे भी भादवि की धारा 201 के तहत दोषी पाये जाने पर तीन वर्ष का सजा सुनायी है.

पंचायती के बाद भी नहीं माने, करते रहे प्रताड़ित

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि सभी सजा साथ-साथ चलेंगी. प्राणपुर थाना अंतर्गत रोशना ओपी के थाना कांड सख्या 52/2021 में दिनांक 25.03.2021 को दिए फर्ज बयान में कटिहार मुफस्सिल थाना अतर्गत मखदमपुर गांव के अब्दुल मतीन ने कहा था कि उसकी बहन रीमा खातून की शादी लाभा गांव आलीम मियां के पुत्र मो ताहिर से 10 वर्ष पूर्व हुई थी. शादी के बाद से ही पति मो ताहिर, भैंसुर मो जुमराती, सास हदीशन खातून, गोतनी मेरुन्निसा हमेशा दो लाख रुपए मेरे पिता से लाने के लिए प्रताड़ित व मारपीट किया करते थे.

पति को फांसी और सास को आजीवन कारावास की सजा

कई बार इस बात को लेकर पंचायती भी हुई. उसकी बहन के ससुराल वालों ने काफी भरोसा दिलाया कि भविष्य में वे लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे. वे अपनी बहन को विदा करने के बाद फिर से तंग तबाह करने लगे. 25 मार्च 2021 को उपरोक्त चारों के साथ उसके अन्य संबंधी मो अजमेर इत्यादि ने मिलकर उसकी बहन तथा दो पुत्री आरसी खातून उम्र 7 वर्ष तथा तानिया खातून उम्र 5 वर्ष को घर में बंद कर जिंदा जला कर तीनों की हत्या कर दी. इस सत्रवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों का लोक अभियोजक शंभू प्रसाद ने न्यायालय में परीक्षण कराया.

Also Read: Bihar Crime: सौतेली मां ने चार साल के बच्चे को धीरे से कर दी थी हत्या, सगी मां गोद में लेकर करती रही प्यार दुलार

Radheshyam Kushwaha
Radheshyam Kushwaha
पत्रकारिता की क्षेत्र में 12 साल का अनुभव है. इस सफर की शुरुआत राज एक्सप्रेस न्यूज पेपर भोपाल से की. यहां से आगे बढ़ते हुए समय जगत, राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान न्यूज पेपर के बाद वर्तमान में प्रभात खबर के डिजिटल विभाग में बिहार डेस्क पर कार्यरत है. लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते है. धर्म, राजनीति, अपराध और पॉजिटिव खबरों को पढ़ते लिखते रहते है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel