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धनछड़ गांव: एडीएम की सख्ती से 28 भूमिहीन परिवारों को मिला वास भूमि का परचा

फनगो हॉल्ट पर 82 भूमिहीन परिवारों का सर्वे हुआ है.

बचे हुए 77 भूमिहीन परिवारों को जल्द जमीन उपलब्ध कराने का दिया गया आदेश खगड़िया. प्रशासनिक लापरवाही और महीनों की लंबी लड़ाई के बाद, धनछड़ गांव के 28 भूमिहीन परिवारों को वास भूमि का परचा दिया गया. भूमिहीनों को एडीएम विमल कुमार सिंह की सख्ती और कड़ी कार्रवाई के कारण संभव हो पाई. धनछड़ गांव के भूमिहीन परिवारों ने कई बार प्रशासन से वास भूमि का आवेदन किया था. लेकिन अधिकारियों की अनदेखी और कार्यों में लापरवाही के कारण इन गरीब परिवारों को महीनों तक संघर्ष करना पड़ा. 10 सितंबर 2024 को एडीएम विमल कुमार सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि एक महीने के भीतर भूमि का चयन कर परचा जारी किया जाय. हालांकि, बाबुओं ने इस आदेश को नजरअंदाज किया और मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. जिसके कारण पीड़ित परिवारों ने लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण से मदद ली. इस बीच, एडीएम ने मामले को गंभीरता से लिया और संबंधित अधिकारियों को तलब किया. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद, अधिकारियों ने तेजी से काम करना शुरू किया. भूमि का चयन किया गया. दस्तावेज तैयार किया गया. अंततः 28 परिवारों को वास भूमि का परचा सौंपा गया. गांव के लोग एडीएम विमल कुमार सिंह के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अगर वे सख्त कार्रवाई नहीं करते तो यह प्रक्रिया कभी पूरी नहीं होती. गांव के बुजुर्गों ने कहा कि यह पहली बार था. जब किसी अधिकारी ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया और कार्रवाई की. अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी भूमिहीन परिवारों को भी जल्द राहत मिलेगी. प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करेगा. एडीएम ने यह भी निर्देश दिया है कि अन्य भूमिहीन परिवारों की सूची तैयार की जाय. ताकि उन्हें भी जल्द राहत मिल सके. बताया जाता है कि फनगो हॉल्ट पर 82 भूमिहीन परिवारों का सर्वे हुआ है. जिसमें से पांच परिवारों का नाम ऑन लाइन सूची में दर्ज है. 77 परिवारों का नाम अभियान बसेरा की सूची में दर्ज करने के लिए जिला राजस्व शाखा से अनुमति मांगी गयी. एडीएम ने अंचल अधिकारी चौथम को निर्देश दिया कि शेष भूमिहीन परिवारों को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय. भूमि सुधार उपसमाहर्ता को यह सुनिश्चित करना का निर्देश दिया गया कि उन्हें प्राप्त सभी बंदोबस्ती वादों पर यथाशीघ्र कार्रवाई पूरी कर लाभुकों को वास भूमि का पर्चा निर्गत की दिशा में कार्रवाई की जाय.

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