खगड़िया. अब सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों का ट्रांसफर व पोस्टिंग नहीं किया जा सकता है. सरकार द्वारा नयी नियमावली बनायी गयी है. जिसकी सूचना सिविल सर्जन को दिया गया है. जिसमें कहा गया कि
स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति व सेवा शर्तों के लिए बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग रखा गया है. वैसे बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग राज्यस्तरीय होगा, यानी अब जिला में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रांसफर व पोस्टिंग विभाग के स्तर से किया जाएगा. इस संबंध में निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने सीएस को पत्र भेजा है. उन्होंने पत्र में कहा है कि बिहार स्वास्थ्य लिपिक संवर्ग के कर्मियों के स्थापना एवं अन्य मामले के निष्पादन कई निर्णय लिए गए है. बिहार स्वास्थ्य लिपिक सेवा के सभी कर्मियों के स्थानांतरण, पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई निदेशालय स्तर से की जाएगी.अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए निदेशालय से होगा आदेश
जिला अनुकंपा समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति सह पदस्थापन आदेश निदेशालय से निर्गत किया जाएगा. विभागीय कार्यवाही के मामलों में अंतिम निर्णय भी निदेशालय लेगी. निदेशक प्रमुख द्वारा सीएस से अपने जिला, संस्थान के सभी कर्मियों के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही की अद्यतन स्थिति 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो गई हो, उनके आश्रितों को सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध अपेक्षित मापदण्ड पूरा करने पर, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पर विचार किया जा सकेगा. जिसके लिए आयोग की अनुशंसा अपेक्षित नहीं होगी.
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