एसडीओ ने मृतका के परिजनों को दिया चार लाख रुपये का चेक गोगरी. प्रखंड क्षेत्र के गोगरी पंचायत के बिंद टोली में बीते 28 जुलाई 2025 को गंगा नदी नाव असंतुलित होकर पलट गयी थी, जिससे नाव पर सवार दो किशोरी की मौत हो गयी थी. घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी के निर्देश पर अंचल अधिकारी ने स्थल पर पहुंचकर जांच की. जांच में पाया गया कि नाव छोटी (देगी) श्रेणी की थी, जिसका परिचालन आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंधित है. इसके बावजूद नाव का परिचालन किया जा रहा था. जो स्पष्ट रूप से विधि विरुद्ध है. बताया जाता है कि नाव मालिक इमादपुर बिंद टोली निवासी स्व नारायण सिंह के पुत्र रुदल सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. घटना बाद जिलाधिकारी के आदेश पर प्रत्येक मृतक परिवार को चार लाख रुपये का चेक दिया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है