खगड़िया. विशेष न्यायाधीश उत्पाद द्वितीय प्रभाकर झा ने उत्पाद व शस्त्र अधिनियम में गुरुवार को एक व्यक्ति को पांच साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. परबत्ता प्रखंड के मड़ैया थाना क्षेत्र के कोलवाड़ा गांव के गुणेश्वर दास के पुत्र बंगटा दास उर्फ अभिनंदन दास को न्यायाधीश ने 21 जून को दोषी करार दिए थे. सजा के बिंदू पर गुरुवार को सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार उर्फ गुड्डू तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता मिथिलेश यादव व रुपेश कुमार के दलीलें सुनी गयी. न्यायालय ने उक्त दोषी को उत्पाद अधिनियम की धारा 30ए के तहत पांच साल का कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-बी) ए के तहत ढ़ाई साल व 26 के अंर्तगत दो साल का कारावास की सजा के साथ साथ क्रमशः 10 हजार रुपये व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा निश्चित की गयी है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर उत्पाद में छह महीने व आर्म्स एक्ट में क्रमशः तीन माह और एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी भुगतने का आदेश निर्णय में सुनाई गयी है. न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगे और जेल में व्यतीत की गयी अवधि को इस सजा की अवधि में मिनहा किया जायेगा. मालूम हो कि घटना बीते 23 दिसम्बर 2021 की शाम की है. पुलिस को सूचना मिली थी कि बंगटा दास उर्फ अभिनंदन दास घर के पीछे झोपड़ी में अवैध देशी शराब छुपा कर रखा हुआ है. सूचना के सत्यापन पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर घेराबंदी करते हुए पुलिस को देखकर बंगटा दास भागने लगा. जिसे पुलिस बल ने पकड़ लिया. घर की तलाशी लेने पर टाट फूस का झोपड़ी में दो लीटर अवैध देसी शराब भी पुलिस ने बरामद किया. स्पेशल पीपी ने आठ गवाहों की गवाही को सजा का आधार बताया.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है