किशनगंज. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं. इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है ताकि सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार सुनिश्चित हो सके. इसी क्रम में बुधवार देर शाम तक सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक विस्तृत बैठक जिला पदाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में आयोजित की गई. यह बैठक महानंदा सभागार, समाहरणालय किशनगंज में संपन्न हुई जिसमें पुनरीक्षण की प्रक्रिया, कानूनी प्रावधानों एवं राजनीतिक दलों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में उप विकास आयुक्त स्पर्श गुप्ता, अपर समाहर्ता अमरेन्द्र कुमार पंकज, उप निर्वाचन पदाधिकारी परवीन जहाँ सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे. जिला पदाधिकारी ने बताया कि 1 जुलाई 2025 को अर्हक तिथि मानते हुए यह पुनरीक्षण अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी घर-घर जाकर प्रत्येक मतदाता की जानकारी का भौतिक सत्यापन करेंगे. उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे अपने बूथ लेवल एजेंट्स को सक्रिय रूप से तैनात करे ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और सटीक हो. बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि मतदाता सूची से अपात्र व्यक्तियों को हटाने, मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित मतदाताओं का नाम विलोपित करने तथा नए पात्र नागरिकों का नाम जोड़ने हेतु आयोग द्वारा पूर्वनिर्धारित समय-सारणी के अनुसार कार्य किया जाएगा. इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया जिसमें बीएलओ द्वारा पूर्व से भरे गए गणना प्रपत्र घर-घर जाकर वितरित किए जाएंगे, मतदाता ईF को भरकर आवश्यक दस्तावेज संलग्न करेंगे या पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते है, सभी राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ लेवल एजेंट्स भी इस प्रक्रिया में भाग लेंगे, दावे एवं आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद अंतिम निर्वाचक नामावली प्रकाशित की जाएगी, किसी भी असहमति की स्थिति में अधिनियम की धारा 24 के तहत प्रथम अपील जिला पदाधिकारी तथा द्वितीय अपील मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष की जा सकेगी. जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि वृद्ध, दिव्यांगजन, बीमार एवं वंचित वर्ग के मतदाताओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यकता पड़ने पर स्वयंसेवकों की तैनाती की जाएगी. अंततः सभी राजनीतिक दलों को यह संदेश दिया गया कि स्वच्छ, अद्यतन एवं विश्वसनीय निर्वाचक नामावली की तैयारी में उनकी सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है.
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