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Madhubani : सरकारी जमीन अतिक्रमित करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

डीएम आनंद शर्मा ने जिला के सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है.

डीएम ने सीओ को प्रतिमाह प्रथम एवं तृतीय शुक्रवार को इनक्रोरोचमेंट रिमूवल अभियान चलाने का दिया निर्देश मधुबनी . जिला में सरकारी जमीन के अतिक्रमण वादों को त्वरित निष्पादन करने के संबंध में डीएम आनंद शर्मा ने जिला के सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है. डीएम ने अंचलाधिकारियों को कहा कि जिला स्तर पर प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित जिला जनता दरबार एवं प्रतिदिन प्राप्त हो रहे आम जनता के आवेदन पत्रों को देखने से पाया गया है कि सरकारी भूमि के अतिक्रमण से संबंधित आवेदन पत्रों की संख्या काफी रहती है. ऐसा प्रतीत होता है कि जिला, अनुमंडल एवं अंचल स्तर पर अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त वादों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है. कार्रवाई की जा रही है तो उसे तार्किक अंत तक नहीं लाया जा रहा है. अतिक्रमण से संबंधित वादों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन नहीं होने की स्थिति में एक ओर जहां अन्य लोगों में भी सरकारी भूमि के अतिक्रमण की प्रवृत्ति बढ़ रही है तो दूसरी ओर लोगों में आक्रोश पैदा हो रहा है. इससे भूमि विवाद की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है. डीएम ने निर्देश दिया है कि सरकारी भूमि के अतिक्रमण से संबंधित वादों के त्वरित निष्पादन के लिए सभी अंचल अधिकारी सरकारी भूमि के अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त सभी आवेदनों, परिवाद, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में निहित अतिक्रमण से संबंधित सभी मामलों की सूची तैयार करें. अतिक्रमण से संबंधित प्राप्त सभी आवेदनों की स्थलीय जांच, हल्का कर्मचारी, अमीन से कराने एवं यदि सरकारी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण का मामला परिलक्षित होता है तो बिहार लोक भूमि अधिग्रहण अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत प्रपत्र एक में नोटिस निर्गत करें. अतिक्रमण हटाने के लिए उन्हें निर्देशित करें. नोटिस का तामिला प्रतिवेदन अभिलेख पर संधारित करने, नोटिस में अतिक्रमित भूमिका खाता, खेसरा एवं रकवा का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए. नोटिस के तामिला के बाद उभय पक्षो की सुनवाई कर उन्हें अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देते हुए धारा 6(1) के तहत दावा स्वीकृत होने के संबंध में मुखर एवं स्पष्ट आदेश पारित करें. आदेश पारित होने के बाद यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर संबंधित अतिक्रमणकारियों द्वारा स्वयं अतिक्रमण खाली नहीं किया जाता है तो अतिक्रमण हटाने के लिए विहित प्रक्रिया अपना कर अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें. अतिक्रमण हटाए जाने की सूचना संबंधित थाना अध्यक्ष को दें. ताकि अतिक्रमण हटाए जाने वाली भूमि पर यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा पुनः अतिक्रमण किया जाता है तो उनके विरुद्ध समुचित धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. सभी अंचल अधिकारी प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय शुक्रवार को एंक्रोचमेंट रिमूवल डे के रूप में विशेष अभियान चला कर उक्त पक्ष के लिए चिन्हित सभी मामलों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे. नगर निगम, नगर निकाय क्षेत्र में अतिक्रमित भूमि के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई संबंधित नगर आयुक्त, नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बिहार म्युनिसिपल एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत कराना सुनिश्चित करेंगें. डीएम ने अतिक्रमण के बड़े एवं जटिल पांच मामलों को चिन्हित कर सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने न्यायालय में सुनवाई करते हुए बीएनएसएस की धारा 152 से 162 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

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