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Madhubani News : हत्या करने के उद्धेश्य से अपहरण मामले में एक दोषी करार, खजौली थाना क्षेत्र का मामला

खजौली थाना क्षेत्र में हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई.

मधुबनी.

खजौली थाना क्षेत्र में हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई. इस दौरान बहस सुनने के बाद खजौली थाना क्षेत्र के भकुआ निवासी रामनारायण पासवान को दफा 364 भादवी में दोषी करार दिया गया. सजा के बिंदु पर 4 जुलाई को सुनवाई होगी. अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव के अनुसार घटना 19 जुलाई 2004 की है. सूचक का पुत्र दीपक कुमार दास उर्फ मालिक जयनगर थाना क्षेत्र के बेलही स्थित अपनी बहन ललिता देवी के घर से आरोपी के साथ जयनगर गया, लेकिन जयनगर से सूचक का लड़का चार दिनों तक घर वापस नहीं आया. मामले को लेकर सूचक कामेश्वर लाल दास ने सीजेएम कोर्ट में आरोपी पर हत्या करने के उद्धेश्य से अपहरण करने का आरोप लगाते हुए परिवाद दायर किया था. कोर्ट ने जांच के लिए खजौली थाना भेज दिया था. जहां परिवाद पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

गैर इरादतन हत्या में एक दोषी करार, सजा पर सुनवाई 3 जुलाई को

मधुबनी.

जिला अपर अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में नगर थाना क्षेत्र में हुई सुजीत कुमार की हत्या मामले में सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद नगर थाना क्षेत्र के महाराजगंज चूड़ी बाजार निवासी सुमंत कुमार शाह को दफा 304 भादवी में दोषी करार किया है. सजा की बिंदु पर सुनवाई 3 जुलाई को होगी. अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव के अनुसार घटना 26 जून 2012 की है. करीब रात 9 बजे आरोपी सुमंत कुमार साह सुजीत कुमार को अपने साथ ले गया था. फिर उसके साथ मारपीट कर जख्मी हालत में उसके घर के सामने रिक्शा पर छोड़ दिया था. सुबह में मृतक सुजीत कुमार का भाई राहुल कुमार उसे सदर अस्पताल ले गया, जहां से दरभंगा रेफर कर दिया. दरभंगा से भी रेफर होने के बाद पटना ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी. घटना के बाबत मृतक का भाई राहुल कुमार ने नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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