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Madhubani News : आर्थिक रुप से कमजोर विद्यार्थियों को निःशुल्क मिलेगा स्टडी किट

जिला नियोजनालय ने विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पहल की है. उन्हें नि:शुल्क स्टडी किट दिये जाएंगे.

मधुबनी.

जिला नियोजनालय ने विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण पहल की है. उन्हें नि:शुल्क स्टडी किट दिये जाएंगे. इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को शैक्षिक व व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना है. इसका लाभ लेने के लिए 18 से 35 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. योजना के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के टूल व स्टडी किट दिये जाएंगे, जो शैक्षिक व व्यावसायिक विकास में मदद करेंगा. यह योजना विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों की कमी है. जिला नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी ने कहा कि यह योजना विद्यार्थियों को अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगी. उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा. विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं.

दिव्यांग व ट्रांसजेंडर भी ले सकेंगे योजना का लाभ

स्वरोजगार और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को यह किट मिलेगी. नियम और शर्तें पूरी करने वाले योग्य अभ्यर्थियों से जिला नियोजनालय में आवेदन मांगे गए हैं. आवेदकों का चयन उपनिदेशक (नियोजन) दरभंगा प्रमंडल की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा. इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदनकर्ताओं का न्यूनतम छह महीने पहले जिला नियोजनालय में www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है.

नियोजन सेवा का विस्तार योजना के तहत मिलेगा किट

जिला नियोजन पदाधिकारी के अनुसार श्रम संसाधन विभाग के नियोजन सेवा का विस्तार अंतर्गत योग्य अभ्यर्थियों को यह किट उपलब्ध कराई जाएगी. स्टडी किट पाने के लिए यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और अन्य के लिए स्नातक या इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है. 18 से 42 साल के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं, 18 से 35 साल के योग्य अभ्यर्थी इलेक्ट्रिशियन, फिटर, ब्यूटीशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, प्लंबर, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग टूल किट के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. साथ ही अभ्यर्थी के पास केंद्र अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम तीन महीने का संबंध ट्रेड में प्रशिक्षित होना आवश्यक है.

तीन लाख से अधिक नहीं हो वार्षिक आय

योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी की वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख से कम होनी चाहिए. ऐसे अभ्यर्थी जिला नियोजन कार्यालय में अपने आवश्यक कागजात के साथ पहुंच कर आवेदन कर सकते हैं.

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