मधुबनी. सेवा शिकायत निवारण से संबंधित सुनवाई में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना (शिक्षा विभाग) के अनुपस्थित रहने के कारण जिला सेवा शिकायत निवारण पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता ने स्पष्टीकरण पूछा है. अपर समाहर्ता ने स्थापना उपसमाहर्ता को दिए स्पष्टीकरण पत्र में कहा है कि शिक्षा विभाग से संबंधित सेवा शिकायत निवारण के पांच परिवाद की सुनवाई 24 जून को निर्धारित था. जिसकी पूर्व सूचना डीपीओ स्थापना को प्राप्त था. पर इस सुनवाई में ना तो डीपीओ स्थापना और ना ही उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि ही उपस्थित हुए. जिसके कारण किसी भी परिवाद की सुनवाई नहीं हुई. इस कारण परिवाद के निस्तारण में अनावश्यक विलंब हुआ है. डीपीओ स्थापना द्वारा सेवा शिकायत के मामलों में इस प्रकार का लापरवाह पूर्ण रवैया के कारण सरकार की प्राथमिकताओं में से एक सेवा शिकायत निवारण जैसे संवेदनशील मामलों में निष्पादन में अनावश्यक समय व्यतीत होता है. जो अत्यंत खेदजनक है. अपर समाहर्ता ने कहा है कि इस आलोक में सभी पांच सेवा शिकायत वादों के संबंधित प्रतिवेदन सुनवाई के लिए निर्धारित अगली तिथि 8 जुलाई के पूर्व समर्पित करना सुनिश्चित करें. सुनवाई की तिथि को स्वयं अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से परिवाद से संबंधित प्रतिवेदन के साथ उपस्थित रहें. ताकि ससमय उक्त वादों का निष्पादन किया जा सके. अपर समाहर्ता ने कहा है कि परिवाद के निबटारे में विलंब की सारी जवाब देही डीपीओ स्थापना की होगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है