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Madhubani : पुत्री के हत्या में पिता दोषी करार, सजा के बिंदु पर सुनवाई सात जुलाई को

पंडौल थाना क्षेत्र में गैर इरादन हत्या मामले को लेकर जिला अवर सत्र न्यायाधीश ललन कुमार के न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई.

पंडौल थाना क्षेत्र का मामला, पत्नी ने पति पर दर्ज करायी थी प्राथमिकीमधुबनी . पंडौल थाना क्षेत्र में गैर इरादन हत्या मामले को लेकर जिला अवर सत्र न्यायाधीश ललन कुमार के न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के बहस सुनने के बाद पंडौल थाना क्षेत्र सरिसवपाही निवासी लाल बाबू साह को दफा 304 भादवि में दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर सात जुलाई को सुनवाई होगी. वहीं इसी कांड के अन्य दो आरोपी गणेशी साह व गुलाबी देवी को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

क्या है मामला

अपर लोक अभियोजक मिथिलेश झा के अनुसार घटना 22 जून 2017 की है. सूचिका रात में खाना खा कर अपनी ढ़ाई बर्षिय बच्ची सोनाली कुमारी उर्फ परिधि को लेकर सोने गयी थी. इसी दौरान बच्ची रोने लगी. इसी पर बच्ची की पिता आरोपी लाल बाबू साह मारने लगा. वहीं आरोपी के पिता गणेशी साह एवं उसकी मां गुलाबी देवी बोली कि बहुत रोती है. उसको चूप कराने को कहा. इसी पर आरोपित ने अपनी ढ़ाई वर्षीय बच्ची सोनाली को मुक्का व लात से मारा था. इसके बाद बच्ची रोना बंद कर दिया. रोना बंद होने के बाद सभी बच्ची को इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल ले गया. जहां डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. घटना को लेकर मृतिका बच्ची कि मां ने अपने पति के खिलाफ पंडौल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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