घोघरडीहा . आगामी मानसून और खराब मौसम को देखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आच्छादित राशन कार्ड धारक लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने पत्र जाारी कर जानकारी दी है. निर्देशानुसार मई से 30 जून 2025 के बीच पात्र परिवारों को एक साथ चार महीने यानी मई, जून, जुलाई और अगस्त का राशन उपलब्ध कराया जाएगा. यह वितरण चरणबद्ध तरीके से तय समय सीमा के अनुसार किया जाना है. एमओ चंदन कुमार ने कहा है कि 20 मई तक मई महीने का अनाज वितरित किया जाना है. 21 मई से 31 मई तक जून महीने का वितरण होगा. 1 जून से 15 जून तक जुलाई महीने का अनाज मिलेगा. 16 जून से 30 जून तक अगस्त महीने का अनाज वितरण किया जाएगा. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि लाभार्थियों में कोई भ्रम न हो, इसके लिए प्रचार-प्रसार आवश्यक है. ध्वनि विस्तारक यंत्रों, बैनर, पोस्टर के माध्यम से व्यापक जानकारी देने का निर्देश भी दिया गया है. हालांकि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है. प्रखंड में प्रचार-प्रसार की दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. जिससे कई उपभोक्ताओं को इस विशेष योजना की जानकारी नहीं मिल पाई है. बीडीओ धीरेंद्र कुमार धीरज ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस योजना की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा. यह कदम न केवल गरीबों को राहत पहुंचाएगा. बल्कि वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और समयबद्धता भी सुनिश्चित करेगा. बशर्ते प्रचार-प्रसार सही तरीके से किया जाए.
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