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Madhubani : दहेज हत्या में पति दोषी करार, सजा पर सुनवाई 5 जुलाई को

दहेज के लिए हुई हत्या मामले को जिला अवर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई.

बाबूबरही थाना क्षेत्र का मामला मधुबनी . बाबूबरही थाना क्षेत्र में करीब दस वर्ष पूर्व विवाहिता सुमन कुमारी कि दहेज के लिए हुई हत्या मामले को जिला अवर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद आरोपी बाबूबरही थाना क्षेत्र के जटही निवासी रमाशंकर महतो पति को दफा 304 बी भादवि में दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी. अपर लोक अभियोजक संजय कुमार के अनुसार फुलपरास थाना क्षेत्र के हरियरी निवासी घंनवती देवी की पुत्री सुमन कुमारी से आरोपी घटना से तीन वर्ष पूर्व पर्लोभन देकर शादी कर लिया था. शादी के कुछ दिन के बाद एक लाख रुपये एवं एक बाइक दहेज में देने की मांग करने लगा. मामले को लेकर दोनों परिवारों के बीच पंचायती भी हुई थी.लेकिन आरोपी ने दहेज नहीं देने के कारण सुमन कुमारी की हत्या कर दी थी. घटना को लेकर मृतिका की मां धनवंती देवी के बयान पर बाबूबरही थाना में 10 जून 2014 को प्राथमिक दर्ज हुई थी.

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