मधुबनी. बाबूबरही थाना क्षेत्र में दहेज के लिए बुचिया देवी की हुई हत्या मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार की न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी बाबूबरही थाना क्षेत्र के बड़दाहा रजो खैड़ पोखड़ा निवासी पति योगी दास को दफा 304बी भादवि में सात वर्ष कारावास की सजा सुनायी. साथ ही तीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं, अन्य दफा 498ए भादवि में 3 वर्ष व दफा 201 भादवि में एक वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार ने बहस कर अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. बचाव पक्ष से अधिवक्ता न्यायालय से कम से कम सजा की मांग की थी. अपर लोक अभियोजक के अनुसार बुचिया देवी की शादी आरोपी योगी दास के साथ वर्ष 2002 में हुई थी. शादी के छह माह के बाद आरोपी और उनके परिजन दहेज में बाइक व दुधारू भैंस के लिए मारपीट व प्रताड़ित करने लगे. दहेज नहीं देने पर 10 दिसंबर 2006 को उसकी हत्या कर दी. सूचना मिलने पर मृतका के चचेरा भाई झंझारपुर थाना क्षेत्र के मझौड़ा निवासी किसुन दास जब तक वहां पहुंचते, तब तक अंतिम संस्कार कर दिया गया था. मामले में चचेरे भाई ने सीजेएम न्यायालय में परिवाद दायर किया था. न्यायालय के आदेश पर बाबूबरही थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
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