बिस्फी.
प्रखंड क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश पर शिक्षा समिति का गठन किया जाएगा. 3 वर्ष पूरा होने पर इसके पुनर्गठन करना है. इसे लेकर बीईओ विमला कुमारी व महेश पासवान ने सभी प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी किया है. पत्र के अनुसार सभी प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में 12 जुलाई तक विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किए जाना है. सभी कार्य संपन्न कराने को लेकर सभी संकुल संचालक को भी इसमें लगाया गया है. विद्यालय शिक्षा समिति में कुल 17 सदस्य होंगे. इसमें 9 सदस्य कोटि वार नामांकित विद्यार्थियों के अभिभावको में माता से तथा अन्य सदस्य पदेन व नामित सदस्य के रूप में चयनित किए जाएंगे. पदेन सदस्यों में विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं संबंधित पंचायत के वार्ड सदस्य शामिल होते हैं. चयन प्रक्रिया आम सभा बुलाकर की जाएगी. सदस्यों के चयन के बाद सचिव पद के लिए चुनाव कराने का प्रावधान है. उल्लेखनीय है कि नियम के अनुसार अध्यक्ष व सचिव में से कम से कम एक महिला का होना अनिवार्य है. चयनित सदस्यों को विद्यालय संचालक से संबंधित विभिन्न कार्यों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है