मधुबनी. जिला अपर अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में नगर थाना क्षेत्र में हुई सुजीत कुमार की हुई हत्या मामले में सजा की बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व अभिलेख पर आए साक्ष्य देखने के बाद नगर थाना क्षेत्र के आरोपी महाराजगंज चूड़ी बाजार निवासी सुमंत कुमार शाह को दफा 304 भादवि में तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनायी. सरकार की ओर से बहस कर अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव ने न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं, बचाव पक्ष से अधिवक्ता शिव कुमार ठाकुर ने बहस कर कम से कम सजा की मांग की थी. अपर लोक अभियोजक के अनुसार घटना 26 जून 2012 की है. करीब रात 9 बजे आरोपी सुमंत कुमार साह को उसके घर से सुजीत कुमार को अपने साथ ले गया था. सुबह में वह जख्मी हालत में उसके घर के सामने रिक्शा पर मिला था. सुबह में सुजीत कुमार जख्मी हालत में मिलने के बाद उसका भाई राहुल कुमार उसे सदर अस्पताल ले गये, वहां से बेहतर इलाज के लिए दरभंगा रेफर कर दिया. दरभंगा में भी सुजीत कुमार को गंभीर जख्म को देखते हुए पटना ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. घटना के बाबत भाई राहुल कुमार ने आरोपी पर बुलाकर घर से ले जाकर मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दरवाजे पर रिक्शा पर छोड़ कर भाग जाने का आरोप लगा नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
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