सजा के बिंदु पर 30 अप्रैल को सुनवाई, पंडौल थाना क्षेत्र का है मामला Madhubani : मधुबनी. पंडौल थाना क्षेत्र के ककना में ब्रह्मस्थान के जमीन को लेकर विनय चंद्र झा की हुई हत्या मामले की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी की न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी ककना निवासी लाल मिश्र पिता , नवीन कुमार मिश्र पुत्र एवं आयुष कुमार झा उर्फ सम्मी को दफा 302 भादवि में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 30 अप्रैल को सुनवाई होगी. क्या है मामला लोक अभियोजक मनोज तिवारी के अनुसार घटना 17 जुलाई 2023 के शाम की है. गांव के ही ब्रह्मस्थान की जमीन के लिए दो पक्ष में विवाद हो गया. तत्काल वहां उपस्थित ग्रामिणों ने विवाद को शांत करा दिया. करीब सात बजे आरोपी बाइक से फिर ब्रह्मस्थान पहुंचा और विनय चंद्र झा उर्फ विनय कुमार झा की आंख और नाक के बीच गोली मार जख्मी कर दिया. जब परिजन सदर अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मामले को लेकर मृतक के पिता सुकमार झा के बयान पर पंडौल थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.
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