झंझारपुर. व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अनिल कुमार राम ने मारपीट मामले में सजा सुनायी है. अभियुक्त अंधराठाढ़ी के मरूकिया खलील अंसारी, अब्दुल जलील एवं सहजादी खातून को धारा 323 में दोषी पाया. अभियुक्त हलील अंसारी एवं अब्दुल जलील को तीन महीना का साधारण कारावास और 1000 रूपये का दंड सुनाया गया है. वहीं अभियुक्त सहजादी खातून को धारा 3 प्रोवेशन ऑफ ओफेंडस एक्ट 1958 के तहत डांट फटकार कर छोड़ दिया गया है. अपर लोक अभियोजक देवशंकर झा ने बताया कि यह मुकदमा नजमुल खातून द्वारा 2010 को अधराठाढ़ी थाने में दर्ज कराया गया था. लिखित आवेदन में नजमुल खातून ने खलील अंसारी, अब्दुल जलील और सहजादी खातून के विरूद्ध कुदाल, लाठी से मारने का आरोप लगाया था.
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