मधुबनी. बिस्फी थाना क्षेत्र में बालू नापी के दौरान लगे करेंट से लेवर सुनील दास की हुई मौत मामले में जिला अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय ललन कुमार के न्यायालय में सजा की बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन व बचाव पक्ष के दलील सुनने के बाद आरोपी दरभंगा जिला क्षेत्र के मोरो थाना क्षेत्र के खरपुरा अरैल निवासी ट्रक चालक उदय राय को दफा 304 भादवि में दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की रकम नहीं देने पर 12 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव ने बहस करते हुए न्यायालय से अधिक से अधिक सजा की मांग की थी. वहीं, बचाव पक्ष की अधिवक्ता ने बहस करते हुए कम से कम सजा की मांग की थी. अभियोजन के अनुसार घटना 10 अक्टूबर 2022 की है. जब आरोपी ट्रक चालक मुजफ्फरपुर जिला के गायघाट थाना क्षेत्र के वलोर विधि फरकान गांव से लेवर को लेकर पतौना ओपी के जगवन में बालू गिराने आया था. बालू नापी के दौरान ट्रक को आगे पीछे करने के दौरान बिजली के तार से लेवर सुनील दास को करेंट लग गया. उसकी इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. घटना के बाबत ट्रक चालक के खिलाफ मृतक की पत्नी पूनम देवी ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अपर लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी पर लगाए गए जुर्माने की राशि मृतक ट्रक चालक की पत्नी पूनम देवी को देने का न्यायालय ने आदेश जारी किया है.
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