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Motihari: कृषि समन्वयक ने उर्वरक तस्कर पर कराया मुकदमा दर्ज

भारत-नेपाल सीमा से सटे बनकटवा प्रखण्ड क्षेत्र का रेगनिया गांव उर्वरक तस्करी का सेफजोन बनता जा रहा है.

Motihari:बनकटवा. भारत-नेपाल सीमा से सटे बनकटवा प्रखण्ड क्षेत्र का रेगनिया गांव उर्वरक तस्करी का सेफजोन बनता जा रहा है.विगत दिनों डीएम मोतिहारी द्वारा रेगनिया गांव के करीब आधा दर्जन उर्वरक दुकानदारों की अनुज्ञप्ति रद्द करते हुए उर्वरक की आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया था. बावजूद इसके नेपाल सीमा के करीब आधा किमी की परिधि के अन्दर बसे रेगनिया गांव से उर्वरक कालाबाजारी का खेल बेरोकटोक जारी है. हालांकि कभी-कभार पुलिस व एसएसबी के जवान इन तस्करों पर नकेल कसने में सफल हो जाते हैं.लेकिन कभी -कभी दोनों के बीच संघर्ष भी देखने को मिलता है. इसी कड़ी में गुरुवार की संध्या कृषि समन्वयक रणवीर कुमार सिंह ने जितना थाना को एक आवेदन देकर रेगनिया निवासी दीनदयाल राय के पुत्र बीकु यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.उक्त आवेदन के आलोक में बताया गया है, कि अनुमंडल पदाधिकारी सिकरहना के निर्देशानुसार कृषि समन्वयक सह उर्वरक निरीक्षक सुधीर कुमार व किसान सलाहकार सुनील कुमार के साथ क्षेत्र में भ्रमण कर उर्वरक के संबंध में जानकारी जुटाए जाने के क्रम में जानकारी मिली की बिकु यादव ने बिना लाइसेंस के 225 बोरा यूरिया को तस्करी हेतु अवैध रूप से रखा है.जानकारी मिलते ही आनन फानन में पहुंच कर स्थानीय पुलिस की सहायता से गोदाम की सील कर अग्रतर कानूनी कारवाई तेज कर दी गई.जब्त किए गए सभी यूरिया यारा कंपनी का है, जांच में तस्करी हेतु रखने की बात सत्य पाई गई. ऐसे में सवाल उठता है कि 225 बोरा ख्क्ताद बगैर लाईसेंस के कहां से उठाव किया गया था .अगर जांच हो तो बड़ धंधेबाज बेनकाब हो जायेंगे. सम्बन्ध में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक नियंत्रण अधिनियम 1985 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है. उक्त मामले में आवेदन मिलने की पुष्टि करते हुए जितना थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कानूनी कार्रवाई करने की बात बताई.

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