मोतिहारी. खास महाल व अन्य सरकारी भूमि पर पूर्व से दुकान चला रहे या मकान बनाकर रह रहे लोगों को अब नयी लीज नीति के अनुसार सरकार को टैक्स भुगतान करना होगा. नयी नीति के तहत मीना बाजार के करीब 447 व गांधी नगर के करीब 400 दुकानदार व मकान मालिकों को जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा है. नोटिस तामिला के साथ खास महाल व सरकारी भूमि पर रह रहे लोगाें में हड़कंप है. राहत की बात यह है कि जिनके कब्जे वाली भूमि में मकान व दुकान है उक्त भूमि का मूल्यांकन कर टैक्स निर्धारित किया जायेगा. इसके पहले दुकानदार या मकान मालिकों को कागजात के साथ अपना दावा पेश करना होगा. मिली जानकारी के अनुसार मीना बाजार में कुछ वैसे दुकानदार है जो पुराने लीजधारक से दुकान का कागजी खरीद-बिक्री किया है. ऐसे में मूल हकदार पूर्व के लीजधारी होंगे, अगर कोई कागजात के माध्यम से लीज या दुकान की भूमि ट्रांसफर कराया होगा, उन्हें स्वतंत्र रूप से नये दर पर बंदोबस्त किया जायेगा. बशर्ते उन्हें पुरानी कागजात दिखानी होगी. दुकानदारों की परेशानी यह है कि कई विक्रेता स्वर्ग सिधार चुके है. ऐसे में कागजात किसके पास है, इसके उधेड़बुन के साथ भी 100 से भी अधिक दुकान पड़े है.
क्या है नयी लीज नीति
अपर समहार्ता कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार नयी लीज नीति के तहत संबंधित क्षेत्र के भूमि का वैल्यूवेशन दर निबंधन कार्यालय से कराकर रेट निर्धारित किया जायेगा. दावेदारों को रसीद भी दिखाना होगा. संबंधित विभाग के कर्मी कब्जे वाले क्षेत्र की मापी कर सरकारी दर निबंधन कार्यालय के अनुसार लाख व करोड़ में निर्धारित कर उसका टैक्स निर्धारण करेंगे.
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