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Motihri: तस्करी मामले में दो को 15-15 वर्षों की सश्रम कारावास

विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए दो आरोपी को दोषी करार दिया है.

Motihri: मोतिहारी. स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम कोर्ट -2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने गांजा तस्करी मामले में दोषी पाते हुए दो आरोपी को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही 15- 15 वर्षों का सश्रम कारावास व प्रत्येक को दो दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाया है. अर्थ दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. सजा पलनवा थाना के पलनवा गांव निवासी जंगलाल यादव व सोनेलाल यादव को हुई. मामले में एस एस बी के सहायक सेना नायक प्रणव तेमारी ने पलनवा थाना कांड संख्या 78/2012 दर्ज कराते हुए दोनों को नामजद किया था, जिसमें कहा था कि 30 जून 2012 को गुप्त सूचना मिली कि पलनवा थाना के गंगापुर गांव में नेपाल से लाकर अवैध रूप से गांजा तस्करी के लिए छुपा कर रखा हुआ हैु संध्या करीब 6 बजे सूचना के आलोक में पुलिस बल व एस एस बी जवानों के सहयोग से नामजद लोगों के घर पर धावा बोला गया, जहां घर के तलाशी के दौरान छुपाकर रखा गया 84 किलो गांजा बरामद हुआ एवं एनडीपीएस वाद संख्या 75/2012 दर्ज हुआ विचारण के दौरान विशेष अपर लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 20,(बी)ii (सी) एवं 23(सी ) में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई हैु कारागार में बिताए अवधि का समायोजन सजा की अवधि में होगीु

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