26.9 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

पुराने रेजीम से रिटर्न भरने में देना होगा बैंक डिटेल्स

Bank details will have to be given

आयकर ने नियमों में किया बदलाव, छूट की प्रकिया हुई मुश्किल उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर. आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लकिन पुराने रेजीम के तहत रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए कई बदलाव किये गये है. इसके तहत कई प्रकार के छूट पाने के लिए अब करदाताओं को पक्का सबूत देना होगा. करदाताओं को बीमा पॉलिसी से लेकर बैंक डिटेल्स का भी प्रमाण देना होगा. पूरी तैयारी से एक-एक प्रोफार्मा भरने के बाद ही वह छूट के हकदार होंगे. टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि इसके अलावा आइटीआर भरने में सावधानी जरुरी है. किसी प्रकार की गड़बड़ी टीडीएस को फंसा सकता है. सैलरी वाले आयकरदाताओं का सालाना हिसाब के अनुसार टीडीएस काटना चाहिये. किसी दूसरे कांट्रेक्टर को भुगतान में एक फीसदी टीडीएस काटकर भुगतान किया जाना है. ऐसा नहीं होने की स्थिति में भुगतान व रिटर्न फंस सकता है. रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म 26 एस, व एआइएस से मिलान करना जरूरी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Vinay Kumar
Vinay Kumar
I am working as a deputy chief reporter at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on political, social, and current topics.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel