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Bihar Land Registry: जमाबंदी के लिए अब अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं, नया नियम लागू

Bihar Land Registry: जमीन की खरीद-बिक्री के बाद जमाबंदी के लिए अब अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है. विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को संबंधित अंचल कार्यालयों में जमाबंदी के दस्तावेज अपडेट करने का निर्देश दिया है.

Bihar Land Registry: जमीन की खरीद-बिक्री के बाद जमाबंदी के लिए अब अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है. मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है. बता दें, यह सुविधा पटना जिले के संपतचक, फतुहा और मुजफ्फरपुर जिले के सकरा निबंधन कार्यालयों में लागू की जा रही है. साथ ही विभाग ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को संबंधित अंचल कार्यालयों में जमाबंदी के दस्तावेज अपडेट करने का निर्देश दिया है ताकि इस नई व्यवस्था को सफल तरीके से लागू किया जा सके.

नए निर्देश और अपील

निबंधन विभाग की तरफ से जारी निर्देशों के अनुसार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पायलट प्रोजेक्ट से जुड़े इन तीनों निबंधन कार्यालयों के अंचलाधिकारियों को जमाबंदी अपडेट करने का आदेश दिया है. साथ ही, आम जनता से अपील की गई है कि वे प्लॉट खरीदने से पहले यह बात सुनिश्चित करें कि जमीन बेचने वाले के नाम से जमाबंदी दर्ज है कि नहीं. यदि जमीन संयुक्त जमाबंदी के तहत है तो हिस्सेदार मालिक की लिखित सहमति अनिवार्य है ताकि भविष्य में किसी तरह का कोई विवाद न हो.

आवेदन खारिज होने की वजह 

जमाबंदी आवेदन में अन्य हिस्सेदारों से संबंधित तथ्य गलत होने पर आवेदन खारिज हो सकता है. ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता के न्यायालय में इसको लेकर अपील करनी होगी. संयुक्त जमाबंदी को अलग करने के लिए वंशावली को अपडेट करना, सहमति बंटवारा पत्र या न्यायालय के आदेश के आधार पर बंटवारा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है.

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राज्य में जमीन सर्वे सहित राजस्व संबंधी मामलों को लेकर हर जिले के लिए डाटा बैंक तैयार किया जा रहा है. इस डाटा बैंक में जमीन सर्वे के लिए किये गये आवेदन सहित सभी तरह की प्रक्रिया की जानकारी सुरक्षित रखी जायेगी. इसके साथ ही सभी तरह के राजस्व दस्तावेजों को भी सुरक्षित रखने की व्यवस्था होगी. इससे जमीन सर्वे सहित राजस्व संबंधी मामलों को लेकर ऑनलाइन सेवाओं में आने वाली आमलोगों की परेशानियां दूर हो सकेंगी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एनआइसी के साथ मिलकर इस पर मंथन शुरू कर दिया है. विभाग की एक तकनीकी टीम को नयी दिल्ली स्थित एनआइसी मुख्यालय भेजा गया है. अब बहुत जल्द नयी व्यवस्था लागू कर दी जायेगी.

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Aniket Kumar
Aniket Kumar
अनिकेत बीते 4 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. राजस्थान पत्रिका और न्यूजट्रैक जैसे मीडिया संस्थान के साथ काम करने का अनुभव. हाईपरलोकल और राजनीति की खबरों से अधिक जुड़ाव. वर्तमान में प्रभात खबर की डिजिटल टीम के साथ कार्यरत.

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