कुमार गौरव/ Bihar News:मुजफ्फरपुर. बिहार सरकार द्वारा निजी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की है. जिसके तहत जिले में बीते वित्तीय वर्ष में 101 वाहनों को कुल 44.05 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है. इसमें 70 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और 31 चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोग शामिल है. सामान्य वर्ग में दो पहिया में 68 और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग में 2 को लाभ मिला. वहीं चारपहिया वाहन में सामान्य वर्ग में 31 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया.
प्रोत्साहन राशि योजना
प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ देने के लिए डीटीओ मुजफ्फरपुर को 48,20,000 रुपये आवंटित किये गये थे, जिसमें से अब तक 44,05,000 रुपये व्यय हो चुके और 4,15,000 राशि शेष है. जिले में इस योजना का लाभ लेने के लिए बीते वित्तीय वर्ष में 246 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 128 आवेदन सही पाये गये. जिला परिवहन कार्यालय की ओर से मुख्यालय से प्रोत्साहन राशि की मांग की गयी, जिसके मिलने पर संबंधित लाभुकों को भुगतान किया गया. इस संबंध में जिला परिवहन कार्यालय की ओर से परिवहन मुख्यालय पटना को रिपोर्ट सौंपी गयी है.
निजी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने ले सकेंगे इस योजना का लाभ
वहीं चालू वित्तीय वर्ष में 52 आवेदन स्वीकृत किये गये है, जिसके लिए दस लाख रुपये आवंटन की मांग की गयी, जो हाल ही में प्राप्त हुआ है. अब इन स्वीकृत लाभुकों को प्रोत्साहन राशि भेजने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है. इस संबंध में डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गयी. जिसके तहत निजी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले इस योजना का लाभ ले सकते है.
क्या है निजी इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन राशि योजना
बिहार सरकार द्वारा बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के अंतर्गत बिहार में दो फरवरी 2024 की तिथि से प्रोत्साहन राशि का भुगतान होना है. इस योजना के तहत पूरे बिहार में प्रथम दस हजार दो पहिया वाहनों को अधिकतम 10,000 रुपये प्रति वाहन अनुसुचित जाति व जनजाति के लिए और 7500 रुपये प्रति वाहन अन्य वर्ग के लिए दिया जाना है. वहीं चार पहिया वाहन के मामले में बिहार में प्रथम एक हजार चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहन को अधिकतम 1,50,000 रुपये प्रति वाहन अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए और 1,25,000 रुपये प्रति वाहन अन्य वर्ग के लिए दिया जाना है. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ‘https://odtransportmis.nic.in/BiharEV’ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. आवेदन के लिए आरसी स्मार्ट कार्ड, बैंक पासबुक और अनुसूचित जाति व जनजाति के आवेदक है तो जाति प्रमाण पत्र देना जरूरी है. आवेदन स्वीकृत होने के बाद संबंधित वाहन मालिक को सूचना दी जाती है.
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