मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर
राजेपुर-करचौलिया पथ के चौड़ीकरण परियोजना के लिए मीनापुर में अधिग्रहित भूमि के रैयतों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. जिला भू-अर्जन कार्यालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है. अधिसूचना के अनुसार, मुआवजा वितरण के लिए मीनापुर अंचल कार्यालय में 21 तारीख को विशेष शिविर लगेगा. इसमें हितबद्ध सभी रैयतों को स्वयं उपस्थित होकर अपनी भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज व पहचान पत्र साथ लाने का निर्देश दिया गया है.जिला भू-अर्जन कार्यालय ने बताया कि शिविर में दस्तावेजों का सत्यापन होगा. इसके बाद मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी. रैयतों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ लाने के लिए कहा गया है. जिला प्रशासन ने सभी संबंधित रैयतों से अपील की है कि वे तय तिथि व समय पर आवश्यक दस्तावेज के साथ शिविर में उपस्थित हों ताकि उन्हें समय पर मुआवजा प्राप्त हो सके और परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके.
ये दस्तावेज लाने होंगे
जमीन का केवाला (बिक्री विलेख)
खतियान (अधिकारों का रिकॉर्ड)सौ-सौ रुपये के नान ज्यूडिशियल स्टांप पेपर
आधार कार्ड (पहचान पत्र)बैंक पासबुक (खाता विवरण)
अद्यतन लगान रसीद (नवीनतम कर रसीद)एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र)
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