: जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की कोर्ट में होगी केस की सुनवाई : हाइकोर्ट कर रही यशी सिंह अपहरण कांड की मॉनिटरिंग : सीबीआइ को यशी सिंह के बारे में नहीं मिल रहा सुराग संवाददाता, मुजफ्फरपुर शहर की चर्चित एमबीए छात्रा यशी सिंह अपहरण कांड में शुक्रवार को हाइकोर्ट में सुनवाई की जाएगी. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की कोर्ट में दोपहर 2:15 बजे से केस की सुनवाई शुरू होगी. इस दौरान सीबीआइ कोर्ट में अब तक की जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट दाखिल करेगी. हाइकोर्ट में वादी पक्ष के अधिवक्ता अरविंद कुमार ने बताया है कि शुक्रवार को जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की कोर्ट में यशी सिंह अपहरण कांड की सुनवाई होनी है. इसमें सीबीआइ के अधिवक्ता व अधिकारी पहुंचेंगे. सीबीआइ ने यशी सिंह अपहरण कांड की जांच के लिए कोर्ट से लगातार मोहलत मांग रही है. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जो- जो निर्देश दिया था इस बिंदु पर भी कोर्ट में सीबीआइ अपना पक्ष रखेगी. अपहृत छात्रा की बरामदगी के कितनी करीब सीबीआइ पहुंची है. इसकी जानकारी सीबीआइ की ओर से कोर्ट में दी जाएगी. अधिवक्ता अरविंद कुमार का कहना है कि केस का चार्ज मिलने के बाद से सीबीआइ को कुछ खास सुराग नहीं हासिल हुआ है. जानकारी हो कि सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर चौक से 12 दिसंबर, 2022 को एमबीए की छात्रा यशी सिंह गायब हो गयी थी. मामले में उसके नाना राम प्रसाद राय के बयान पर अपहरण की धारा में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. प्राथमिकी दर्ज होने के एक साल बाद भी पुलिस यशी सिंह को नहीं खोज पायी. यशी सिंह के सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव करके हैंडल करने के मामले में पुलिस दो महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल भेजी थी. इसके अलावा एक संदिग्ध को थाने पर लाकर पूछताछ की थी. इसके बाद भी यशी का कुछ सुराग नहीं मिला तो उसके परिजनों ने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस बीच जिला पुलिस से यह केस को सीआइडी को ट्रांसफर कर दिया गया. पहले जिला पुलिस की ओर से यशी सिंह की बरामदगी में सहयोग करने वाले या इसकी सूचना देने वाले के लिए 50 हजार इनाम घोषित किया था. लेकिन, अब उसको बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है. सीआइडी भी डेढ़ साल की जांच के बाद जब एशी सिंह को नहीं खोज पायी तो केस को सीबीआइ को ट्रांसफर कर दिया गया.
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